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ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को देना होगा हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनी द्वारा बेचे गए टेबलेट को ठीक नहीं करने को सेवा में गंभीर कमी मानते हुए हर्जाने का आदेश दिया।

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ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को देना होगा हर्जाना

ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को देना होगा हर्जाना

जोधपुर. जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम ने बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन कंपनी द्वारा बेचे गए टेबलेट को ठीक नहीं करने को सेवा में गंभीर कमी मानते हुए हर्जाने का आदेश दिया। रामनिवास डूडी ने उपभोक्ता अदालत में परिवाद पेश करते हुए बताया कि 14 जनवरी 2015 को फ्लिपकार्ट कंपनी से 16 हजार नो सौ रुपये देकर लिनोवा कम्पनी का टेबलेट मंगवाया। टेबलेट की स्क्रीन टूटने पर कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर पर गए, वहां कहा गया कि टेबलेट का मॉडल नया होने के चलते ठीक नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन कंपनी की ओर से कहा गया कि कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम की अध्यक्ष चंद्रकला जैन, सदस्य राजाराम सर्राफ तथा अफसाना खान ने ऑनलाइन कंपनी की दलीलों को ठुकराते हुए नया टेबलेट देने या कीमत देने के साथ बीस हज़ार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया।
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नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष कठोर कारावास

जोधपुर. पोक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने चार वर्ष पूर्व सूरसागर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। परिवादी ने सूरसागर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर बताया कि उसकी भांजी ननिहाल में रहती है, 8 मार्च 2017 को बच्ची स्कूल जाने को कह गई लेकिन वापस नहीं आई। पड़ताल की तो पला चला कि उसी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अंतिम बहस करते हुए आरोपी के अधिवक्ता ने मामला झूठा बताते हुए बरी करने का आग्रह किया। विशिष्ट लोक अभियोजक शिवप्रकाश भाटी ने 20 गवाहों व महत्वपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर 17 वर्षीय पीडि़ता के साथ बलात्कार के आरोपी को कठोर दंड देने का निवेदन किया। कोर्ट ने मूल रूप से सुजानगढ़ तहसील के राकेश पुत्र श्रवणकुमार को पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 में सजा सुनाई।