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एक माह तक फूड लाइसेंस के लिए चलेंगे विशेष शिविर

राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर जिले में विशेष अभियान चलाकर फूड लाइसेंस शिविर लगाया जाएगा।

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एक माह तक फूड लाइसेंस के लिए चलेंगे विशेष शिविर

एक माह तक फूड लाइसेंस के लिए चलेंगे विशेष शिविर

खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों की जानकारी के लिए जागरुकता अभियान

जोधपुर. राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘शुद्ध के लिए युद्ध’ अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार जोधपुर जिले में विशेष अभियान चलाकर फूड लाइसेंस शिविर लगाया जाएगा। यह अभियान पूरे एक महीन तक चलेगा। शुक्रवार को बालेसर में शिविर आयोजित किया जाएगा।

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रीतम सिंह सांखला ने सभी प्रकार के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे शिविर में पहुंचकर अपना लाइसेंस बनवाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार माली ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम व नियम व विनियम में निहित प्रावधानों के बारे में खाद्य कारोबारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर खाद्य व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।

ये दस्जावेज जरूरी

- आवेदक प्रोपराइटर की संपूर्ण विवरण का नाम।

- पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल, मालिक आधार कार्ड।

- वेबसाइट स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र।

- प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र।

- पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज।

- यूनिट का फोटो, जल की जांच रिपोर्ट।

- प्रोपराइटर का आधार कार्ड।

इनके लिए अनिवार्य

यदि वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है तो खाद्य कारोबारी को रजिस्ट्रेशन पत्र लेना है।

दायरे में ये कारोबार

खाद्य कारोबारकर्ता, दूध विक्रेता, किराना, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, एजेंसी, फल-सब्जी विक्रेता, पानीपुरी, चाट, पोहा, समोसा, ठेलेवाला, पान, पान मसाला विक्रेता, ट्रांसपोर्ट, जूस सेंटर, आइसक्रीम, नमकीन, कन्फेक्शनरी एवं बेकरी, शादी पार्टी में खाना बनाने वाले कैक्टस एवं हलवाई, टिफिन सेंटर, अंडा, मटन, वेयर हाउस, स्लॉटर हाउस, आटा, मसाला चक्की, गुड विक्रेता, मावा, पनीर विक्रेता, मिठाई निर्माण एवं विक्रेता मेला हॉट बाजार में दुकान लगाने वाले, मैरिज गार्डन अन्य खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने वाले वाहन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल अन्य शासकीय एवं निजी संस्था में संचालित कैंटीन, प्रसाद निर्माण एवं खाद्य कारोबार।

लाइसेंस लेकर ही करें कारोबार

जो भी खाने-पीने से संबंधित सामग्रियों का उत्पादन एवं विक्रय करते हैं, सभी को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। फूड लाइसेंस लेकर ही कारोबार करना चाहिए, ताकि कारोबार में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए। बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है।

- डॉ. प्रीतम सिंह सांखला, डिप्टी सीएमएचओ, जोधपुर


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