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हाईकोर्ट ने 9 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी

locationजोधपुरPublished: Jun 12, 2020 09:58:01 pm

Submitted by:

rajesh dixit

हाईकोर्ट ने 9 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी

हाईकोर्ट ने 9 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी

हाईकोर्ट ने 9 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी


जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार पीडि़ता एक 13 वर्षीय नाबालिग के 9 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी। कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस स्तर पर गर्भपात करना सुरक्षित है।
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्राकृतिक संरक्षक के माध्यम से पेश याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने पीडि़ता के गर्भस्थ भू्रण का डीएनए सात साल तक सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही पीबीएम अस्पताल, बीकानेर को आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
कोर्ट परिसर में शराब, गुटखा व पान के सेवन पर प्रतिबंध
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों तथा न्यायाधिकरणों में शराब, गुटखा व पान के सेवन और थूंकने पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वाले को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दंडित किया जाएगा।
रजिस्ट्रार जनरल ने 29 जून से हाईकोर्ट के नियमित कामकाज को लेकर जारी अधिसूचना में कहा है कि कोर्ट रूम में केवल वे ही अधिवक्ता उपस्थित रह सकते हैं, जिनकी अगले चार मामलों में सुनवाई होनी है। प्रत्येक कोर्ट में एक सौ मामले सूचीबद्ध होंगे, जिनमें नए, अत्यावश्यक और कोर्ट तारीखों के मामलों की संख्या सौ से कम होने की सूरत में अन्य प्रकृति के मामले सूचीबद्ध हो सकेंगे। अधिवक्ताओं की एंट्री अब केवल ई-पास से होगी, जो केवल सुनवाई के लिए आने वाले अधिवक्ताओं को जारी होगा और उसकी वैधता उसी दिन के लिए रहेगी। संबंधित अधिवक्ता हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ई-पास के लिए आवेदन कर सकेगा, लेकिन उसे सूचीबद्ध होने वाले मामले के अलावा जिस जोन में वह निवासरत है, उसका और मेडिकल फिटनेस का ब्यौरा देना होगा।
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