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हाईकोर्ट ने पाक विस्थापितों के टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण के बारे में जानकारी दी

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हाईकोर्ट ने पाक विस्थापितों के टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

हाईकोर्ट ने पाक विस्थापितों के टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पात्र पाक विस्थापितों को कोविड -19 टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई 10 अगस्त पर पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश सबीना तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पूर्ववर्ती आदेशों की पालना में मुख्य सचिव का शपथ पत्र तथा प्रदेश में रहने वाले जरूरतमंद पाकिस्तानी अल्पसंख्यक विस्थापितों को राशन और भोजन के पैकेट की उपलब्धता पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार पात्र पाक विस्थापितों को कोविड -19 टीकाकरण की प्रगति से अवगत करवाए। राज्य में हाईकोर्ट की दखल के बाद से पाक विस्थापितों को कोविड -19 टीकाकरण प्रारम्भ हो चुका है।

वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण के बारे में जानकारी दी
जोधपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों को भरण -पोषण को लेकर जिला व सेशन न्यायाधीश रविन्द्रकुमार जोशी, अतिरिक्त न्यायाधीश रैना शर्मा व अधिवक्ता बुद्वाराम चौधरी ने वेबेक्स के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण व कल्याण अधिनियम २००७- २०१०, भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम नियम, वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन की ओर से प्रदत्त सुविधा, रेल विभाग की आरे से प्रदत्त सुविधा, आयकर विभाग, भारतीय डाक विभाग, बैंक, चिकित्सा विभाग व अन्य सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।