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Jodhpur Curfew Alert Update – जोधपुर कर्फ्यू को लेकर आई बड़ी खबर, इन क्षेत्रों से हटाया कर्फ्यू, जानने के लिए पढ़ें खबर

Jodhpur Curfew Alert Update - सूरसागर, सरदारपुरा बी व सी रोड से कर्फ्यू हटाया - कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में छूट की अवधि भी बढ़ाई - जोधपुर आयुक्तालय ने जारी किए आदेश

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Jodhpur Curfew Alert Update - जोधपुर कर्फ्यू को लेकर आई बड़ी खबर, इन क्षेत्रों से हटाया कर्फ्यू, जानने के लिए पढ़ें खबर

Jodhpur Curfew Alert Update - जोधपुर कर्फ्यू को लेकर आई बड़ी खबर, इन क्षेत्रों से हटाया कर्फ्यू, जानने के लिए पढ़ें खबर

Jodhpur Curfew Alert Update - जोधपुर में उपद्रव के बाद हालात सामान्य होने के चलते पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजकुमार चौधरी ने आदेश जारी करते हुए पुलिस स्टेशन सूरसागर का सम्पूर्ण क्षेत्र व सरदारपुरा बी व सी रोड को कर्फ्यू मुक्त किया गया है। वहीं पुलिस स्टेशन सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट व खांडा फलसा और पुलिस स्टेशन प्रतापनगर सदर, सरदारपुरा बी व सी रोड के अलावा सरदारपुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक कर्फ्यू रहेगा। ऐसे में कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में शुक्रवार से रात दस से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।


जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से शहर के दस थाना क्षेत्रों में लगे कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है। पहले 3 मई दोपहर एक बजे लगे कर्फ्यू के आदेश के अनुसार 4 मई मध्यरात्रि तक रखा गया था, जिसे बढ़ाते हुए 9 मई मध्यरात्रि तक किया गया। इस दौरान कर्फ्यू में सुबह आठ बजे से दस बजे के मध्य दो घंटे की छूट देने के बाद प्रशासन ने एक बार फिर आदेश जारी कर कर्फ्यू की अवधि अब 11 मई मध्यरात्रि से अग्रिम आदेश तक बढ़ा दी है। वहीं कर्फ्यू के दौरान छूट का दायरा भी बढ़ाते हुए 12 घंटो का किया गया।

कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
1- पुलिस आयुक्तालय की ओर से कर्फ्यू में विभिन्न विद्यालयों की परीक्षा व प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं, शिक्षकों व परीक्षा कार्य में लगे स्टाफ को आने जाने की छूट रहेगी।

2- चिकित्सा सेवा से संबंधित कर्मी, चिकित्सकीय आपात काल, बैंककर्मी, न्यायायिक कार्य से संबंधित पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी के साथ पत्रकार व मीडियाकर्मियों को परिचय पत्र दिखाने पर अनुमति दी जाएगी।

3- समाचार पत्र वितरक (हॉकर्स) को समाचार पत्र वितरण की छूट होगी।

4- अन्य विशेष परिस्थितियों में अति आवश्यक होने पर कर्फ्यू में निकलने के लिए संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त व संबंधित थानाधिकारी अनुमति प्रदान कर सकेंगे।