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अब काली बोलेरो में दौड़ेगी ‘चेतक’, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिली बीस नई बोलेरो

पुलिस के अनुसार राज्य सरकार से बजट स्वीकृति के बाद पुलिस थाना क्षेत्रों में गश्त के लिए गत दिनों काले रंग की 20 बंद बॉडी की बोलेरो कमिश्नरेट की एमटीओ शाखा को उपलब्ध कराई गई थी। जिन्हें शुक्रवार को प्रत्येक थानों के लिए बतौर चेतक सौंप दी गई।

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अब काली बोलेरो में दौड़ेगी 'चेतक', जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिली बीस नई बोलेरो

जोधपुर. पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में गश्त के लिए चेतक या पीसीआर वैन के रूप में सफेद कार की जगह काली बोलेरो दौड़ती नजर आएगी। कमिश्नरेट के बीस थानों के लिए एक-एक काली बोलेरो शुक्रवार को सुपुर्द की गई। पुलिस के अनुसार राज्य सरकार से बजट स्वीकृति के बाद पुलिस थाना क्षेत्रों में गश्त के लिए गत दिनों काले रंग की 20 बंद बॉडी की बोलेरो कमिश्नरेट की एमटीओ शाखा को उपलब्ध कराई गई थी। जिन्हें शुक्रवार को प्रत्येक थानों के लिए बतौर चेतक सौंप दी गई। इससे पहले एमटीओ शाखा में सभी बोलेरो को कुंकुम तिलक व नारियल चढ़ाए गए। बाद में प्रत्येक चेतक के चालक एक साथ बीस बोलेरो लेकर लाइन से संबंधित थाना क्षेत्रों के लिए निकले।

गश्त में काली बोलेरो देख चौंके लोग
लॉक डाउन व कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में सुबह-सुबह काले रंग की नई बोलेरो में पुलिस को गश्त करते देख शहरवासी चौंक गए। सभी किसी अन्य सुरक्षा एजेंसी के गश्त में आने के कयास लगाने लगे। बाद में स्पष्ट हुआ कि पुलिस को गश्त के चेतक के रूप में नई गाड़ी मुहैया कराई गई है।

दुव्र्यवहार किया व जानकारी छुपाई तो होगी जेल
कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में कोई भी सरकारी कार्मिक, चिकित्साकर्मी या सर्वे करने वालों से यदि कोई जानकारी छुपाई या दुव्र्यवहार किया तो जेल जाना पड़ सकता है। जिला कलक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रकाश राजपुरोहित ने शुक्रवार को आदेश जारी किए हैं, इसमें स्पष्ट है कि डोर टू डोर सर्वे या अन्य प्रक्रिया से कोई जानकारी मांगी जाती है तो खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण व यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी। यदि कोई ऐसी जानकारी छुपाता है या फिर कार्मिकों के साथ दुव्र्यवहार करता है तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएग व दो वर्ष की सजा प्रावधान है।