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Jodhpur Housing Scheme: लोककला नगर आवासीय योजना में लॉटरी से होगा भूखंडों का नि:शुल्क आवंटन, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू

जोधपुर विकास प्राधिकरण की लोक कला नगर आवासीय योजना में घुमंतु, अर्द्धघुमंतु और विमुक्त जातियों को 50 वर्गगज तक के भूखंड नि:शुल्क लॉटरी से दिए जाएंगे। योजना के लिए 9 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 21 जुलाई है।
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Jodhpur Housing Scheme

AI जनरेटेड फोटो

Lok Kala Nagar Awasiya Yojana Jodhpur: जोधपुर में लोक कला नगर आवासीय योजना, चौखा के तहत घुमंतु, अर्द्धघुमंतु एवं विमुक्त जातियों के लिए नि:शुल्क आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की ओर से संचालित इस योजना में पात्र लोगों को 50 वर्गगज तक के आवासीय भूखंड लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है।

राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के निर्देशों के तहत संचालित इस योजना में पात्र आवेदकों का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। जेडीए की ओर से प्रस्तावित लॉटरी 29 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें पात्र आवेदकों के बीच भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।

JDA की वेबसाइट पर कर सकेंगे आवेदन

योजना का लाभ लेने के इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी जेडीए की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता की शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और अन्य दिशा-निर्देशों की जानकारी भी जेडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

जेडीए ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। किसी भी आवेदक को ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को आवेदन करते समय सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज सही तरीके से अपलोड करने होंगे।

21 जुलाई तक भर सकेंगे आवेदन

जोधपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार योजना के लिए आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 21 जुलाई रखी गई है। आवेदकों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

ऑनलाइन जांच के दौरान यदि किसी आवेदन में कोई गलती या दस्तावेजों की कमी पाई जाती है तो संबंधित आवेदक की आईडी पर आवेदन को रिवर्ट किया जाएगा। इसके बाद आवेदक निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन संशोधन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। तय समय में त्रुटियों का सुधार नहीं करने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जा सकता है।

पहले भूखंड मिल चुका है तो आवेदन होगा निरस्त

जोधपुर विकास प्राधिकरण ने योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी व्यक्ति को पहले इसी योजना के तहत लॉटरी के माध्यम से भूखंड आवंटित किया जा चुका है तो उसका दोबारा किया गया आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। पात्र लोग योजना की शर्तों और पात्रता मानकों को ध्यान में रखकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं।

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