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अब आई नई गाइड लाइन : घरों में ही मनानी होगी लोहड़ी-मकर संक्रान्ति

- संक्रमण की रोकथाम के लिए नई गाइड लाइन के तहत निषेधाज्ञा लागू

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अब आई नई गाइड लाइन : घरों में ही मनानी होगी लोहड़ी-मकर संक्रान्ति

अब आई नई गाइड लाइन : घरों में ही मनानी होगी लोहड़ी-मकर संक्रान्ति

जोधपुर.
कोरोना व ऑमिक्रॉन संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के तहत पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी गई। जो मंगलवार से आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। इसके तहत 13 जनवरी को लोहड़ी व 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति का त्यौहार घरों में रहकर ही मनाना होगा।
आदेश के तहत निम्न दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी :-
- नगर निगम क्षेत्र में 12वीं कक्षा तक शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। कक्षा 10 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने के साथ ही परिजन की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए स्कूल या कोचिंग जाने की अनुमति होगी।
- नगर निगम क्षेत्र में होने वाले विवाह समारोहों में 30 जनवरी तक सिर्फ 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। बैण्ड बाजा वादकों की संख्या अलग रहेगी।
- अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में बीस व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
- श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।
- रेस्टोरेंट व क्लब से होम डिलीवरी के लिए 24 घंटे सुविधा रहेगी। जबकि बैठकर खिलाने के लिए रात दस बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति रहेगी।
- सभी बाजार, मॉल व व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे तक खुले रहेंगे।
- आगामी आदेश तक शनिवार रात 11 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। निरंतर उत्पाद करने वाली फैक्ट्रियों, रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्री, आइटी, दूर संचार व ई-कॉमर्स, कैमिस्ट शॉप, विवाह समारोह, अनिवार्य या आपातकालीन सेवा संबंधी कार्यालय, चिकित्सा सेवा, वैक्सीनेशन स्थल आने-जाने और माल परिवहन करने वाले भार वाहनों और लोडिंग-अनलोडिंग में लगे व्यक्तियों को छूट रहेगी।
- सिटी बसें सुबह 5 से रात 11 बजे तक संचालित हो सकेंगी।