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नए मास्टर प्लान के अनुसार शहर के आवासीय क्षेत्र स्थित सभी गैस एजेंसियों के गोदाम बाहर जा सकते हैं। मास्टर प्लान के नए नियमों में एलपीजी गैस के गोदाम के लिए कोई जगह नहीं रखी है। एेसे में गैस एजेंसी संचालकों को यह डर सता रहा है कि उनके गोदाम अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। एलपीजी डीलर्स ने इस मुद्दे पर सरकार से बात शुरू की है। डीलर्स ने समाधान नहीं निकलने की स्थिति में 15 फरवरी को हड़ताल की धमकी दी है।
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार मास्टर प्लान में सभी व्यावसायिक गतिविधियां शहर से बाहर होंगी। वर्तमान में शहर में 22 गैस एजेंसियां हैं और 90 फीसदी एजेंसियों के गोदाम शहर की आवासीय भूमि से ही संचालित किए जा रहे हैं। एेसे में मास्टर प्लान के लागू होते ही इन गैस एजेंसियों के लिए दिक्कत आ जाएगी। एेसे में गैस एजेंसियों को अपने गोदाम या तो शहर से बाहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने होंगे या आवासीय क्षेत्र को व्यावसायिक कनवर्जन करवाना पड़ेगा। एजेंसियां फिलहाल इन दोनों के लिए ही तैयार नहीं है।
85 फीसदी जमीन खाली रहती है
पहले तो सरकार ने मास्टर प्लान में गैस गोदाम प्रावधान नहीं किया। अगर सरकार व्यावसायिक कनवर्जन की अनुमति देती है तो भी हमें यह महंगा पड़ेगा क्योंकि गोदाम का 85 फीसदी हिस्सा खाली ही रहता है। एेसे में खाली हिस्से के लिए हमें कनवर्जन मंजूर नहीं है। इस मामले में कोई समाधान नहीं निकलता है तो 15 फरवरी को राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी।
दीपक गहलोत, अध्यक्ष, राजस्थान एलपीजी डीलर्स एसोसिएशन
Published on:
31 Jan 2017 05:06 pm
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