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video : आयकर रिटर्न में आयकर विभाग ने किया यह बदलाव, आयकर भरने का अंतिम मौका

30 साल बाद आयकर एक्ट में बदलाव, दो सालों का रिटर्न भरने का अंतिम मौका, केवल 45 दिन शेष

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जोधपुर . इस साल आप 31 मार्च के बाद दो साल के आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे। एक अप्रेल 2018 से व्यक्ति को एक वर्ष में केवल एक आयकर रिटर्न भरने की ही अनुमति होगी। यानी वे नए वित्तीय वर्ष में केवल 2017-18 का रिटर्न ही फाइल कर पाएंगे। ऐसे में जिन व्यक्तियों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। वे 31 मार्च तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास अब केवल 45 दिन का समय बचा है।
केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 में पिछले साल बदलाव की घोषणा की थी, जो इस साल से लागू होने जा रहा है। आयकर अधिनियम के अतंर्गत वर्ष 1988 से व्यक्तियों को एक साल में दो वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट थी। आयकर विभाग इससे पहले 1961 से 1988 तक एक साल में तीन वित्तीय वर्ष के रिटर्न स्वीकार करता था। अब तीस वर्ष बाद एक्ट में यह बदलाव होने जा रहा है। इस मामले में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ने भी अपने क्लाइंटस को आगाह कर दिया है।

 

31 मार्च 2019 तक भर सकेंगे रिटर्न
वित्तीय वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2018 है। कोई व्यक्ति यहां भी चूक जाता है तो वह विलम्ब शुल्क सहित 31 मार्च 2019 तक रिटर्न जमा करवा सकता है। 31 मार्च 2019 के बाद उसे किसी भी सूरत में वित्तीय वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी। यह है आयकर स्लैब

1 ढाई लाख से पांच लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स।
2 पांच से दस लाख रुपए तक 20 फीसदी टैक्स।

3 दस लाख से ऊपर आय पर 30 फीसदी टैक्स।

 

45 दिन शेष
दो साल के आयकर रिटर्न एक साथ दाखिल करने में 45 दिन का समय बचा है। इस साल एक अप्रेल के बाद कोई भी व्यक्ति/ संस्था केवल एक साल का रिटर्न ही दाखिल कर पाएगा।

अजय सोनी, उपाध्यक्ष, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जोधपुर चैटर

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