
highcourt अब हाईकोर्ट ने तरेरी आंखें, कॉलोनी में पहुंचाओ पानी
दरअसल यह मामला जोधपुर शहर के पार्श्वनाथ सिटी का। यहां जलापूर्ति को लेकर एक मामला कोर्ट में चल रहा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी कॉलोनी पार्श्वनाथ सिटी में जलापूर्ति सुनिश्चित करने केे लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा विकासकर्ता को रोडमैप के अनुरूप कार्य संपादित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके लिए आवश्यक बजट समझौते के अनुरूप उपलब्ध करवाने को कहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव तथा न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने अतिरिक्त शपथ पत्र पेश किया, जिसके अनुसार
जलापूर्ति नेटवर्क के लिए टेंडर जारी करना, आवश्यक निर्माण कार्य के लिए एजेंसी को नियुक्त करना और घरों तक पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक आपूर्ति प्रणाली स्थापित की जानी है। इसके लिए करीब नौ महीने का समय लगने की संभावना है। इस अवधि में निविदा को अंतिम रूप देना और कार्य का निष्पादन भी शामिल है। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रतिवादियों को प्रत्येक घर में अलग-अलग मीटर स्थापित करने और व्यक्तिगत रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने पर जोर दिया, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली के तहत वर्तमान कॉलोनी सहित विभिन्न कॉलोनियों में एक थोक आपूर्ति प्रणाली स्थापित की जानी है और थोक जल आपूर्ति प्रणाली के लिए एक मीटर स्थापित किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि इस विषय पर कि क्या यह आपूर्ति प्रणाली कॉलोनी के भीतर प्रत्येक घर में व्यक्तिगत रूप से जल कनेक्शन देना सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की जानी है या योजना के तहत केवल थोक आपूर्ति प्रणाली का आदेश दिया जाए, अगली सुनवाई पर निर्णय किया जाएगा। अगली सुनवाई 23 मई को सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।
Published on:
10 Mar 2022 07:51 pm

बड़ी खबरें
View Allजोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
