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बालक के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका

हाईकोर्ट ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी
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बालक के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका

बालक के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका

जोधपुर। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में 14 वर्षीय बालक के रहस्यमयी तरीके से लापता होने के मामले में पुलिस अनुसंधान विफल रहने पर सीबीआई जांच के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में फौजदारी याचिका दायर की गई है। प्रारंभिक सुनवाई के बाद न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने राज्य सरकार और पुलिस को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

लापता बच्चे के पिता सुरेन्द्र कुमार की ओर से अधिवक्ता रजाक के. हैदर ने कहा कि याचिकाकर्ता का 14 वर्षीय बालक अभिषेक उर्फ अनुज 28 अप्रैल, 2019 को साइकिल लेकर घर से निकला था, जो आज दिन तक वापस नहीं लौटा है। रावतसर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर गुमशुदा की तलाश की, लेकिन पर्याप्त प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के अभाव में पुलिस बालक को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। पुलिस के सारे प्रयास विफल रहने की स्थिति में याचिकाकर्ता को न्याय प्रदान करने के लिए विशेष दक्षता रखने वाली जांच एजेंसी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को प्रकरण की जांच करने का आदेश पारित किया जाए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने लोक अभियोजक एसएस राजपुरोहित को प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने का अंतरिम आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

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