
PowerBike चलाने वाले सावधान, ऐसा किया तो निलम्बित हो जाएगी आरसी
जोधपुर. तेज आवाज व पटाखे जैसे धमाके निकालने वाले साइलेंसर लगी मोडीफाई पावर बाइक चलाने वालों की अब खैर नहीं है। यातायात पुलिस ऐसी मोटरसाइकिलें जब्त कर परिवहन विभाग से एक से छह माह तक पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) निलम्बित करवाएगी। जोधपुर यातायात पुलिस ने ऐसी Power Bikes के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर शुक्रवार को तीन मोटरसाइकिलें जब्त की हैं।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से जारी आरसी के मूल स्वरूप में बदलाव कर मोटरसाइकिलों को मोडीफाई करवाना और पटाखों जैसी तेज व धमाकेदार आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगाना कानून गलत और रजिस्ट्रेशन नियम की शर्तों का उल्लंघन है। ऐसी मोडीफाई Bikes के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। अभियान के पहले दिन शुक्रवार को तीन मोटरसाइकिल जब्त की गईं हैं। इनकी आरसी निलम्बित करने के लिए प्रादेशिक परिवहन विभाग को पत्र लिखा गया है।
हर गली-मोहल्लों में हैं ऐसी Bikes
पावर बाइक का ऑरिजनल साइलेंसर उतारकर तेज आवाज व पटाखों जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगाए जा रहे हैं। शहर के हर गली-मोहल्लों में ऐसी पावर बाइक की भरमार है। यह आवाज इतनी तेज होती है कि राह चलता व्यक्ति चौंक जाता है और उससे हादसा होने की आशंका भी रहती है। वहीं, ध्वनि प्रदूषण भी होता है।
यह बरतें सावधानी, वरना होगी कार्रवाई
- किसी भी पावर बाइक में कम्पनी का ऑरिजनल साइलेंसर न बदलें। उसके स्थान पर पटाखों जैसी आवाज निकालने वाला साइलेंसर न लगाएं। ऐसा करना रजिस्ट्रेशन नियम-शर्तों का उल्लंघन है।
- तेज आवाज निकालने वाली मोटरसाइकिलों को एमवी एक्ट की धारा 207 में जब्त किया जाएगा।
- परिवहन अधिकारी से आरसी के मूल स्वरूप में किए परिवर्तन का निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।
- प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से निर्धारित प्रारूम में पत्राचार कर ऐसी पावर बाइक की आरसी एक से छह माह तक निलम्बित कराई जाएगी। आरसी निलम्बित रहने तक बाइक जब्त रहेगी।
- ऐसी जब्त मोटरसाइकिल कोर्ट से न छूटे इसके लिए निर्धारित प्रारूप में पत्राचार किया जाएगा।
Published on:
14 Jan 2022 10:03 pm
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