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तृतीय श्रेणी के 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आई बड़ी खबर

locationजोधपुरPublished: Feb 18, 2019 07:00:28 pm

Submitted by:

Kamlesh Sharma

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2008, लेवल प्रथम के 26 हजार पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा ली।

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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2008, लेवल प्रथम के 26 हजार पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक हटा ली। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां विचाराधीन विशेष अपीलों के निर्णय के अध्यधीन होंगी।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने 13 फरवरी को शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए सरकार को और गैर ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) एरिया में शिक्षकों के पदों की रिक्तियों और भर्तियों के वर्गीकरण का विवरण पेश करने के आदेश दिए थे।
राज्य सरकार की और महाधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी ने सोमवार को खंडपीठ को बताया कि पिछले वर्ष शिक्षक भर्ती के लिए दो विज्ञप्तियां, एक गैर टीएसपी और दूसरी टीएसपी एरिया के लिए प्रकाशित की थी।
गैर टीएसपी एरिया में वास्तविक रिक्तियां 23 हजार, 220 थी, जबकि विज्ञप्ति 20 हजार 497 पदों के लिए ही जारी की गई। सिंघवी ने बताया कि चूंकि भर्ती वास्तविक रिक्तियों से कम पदों के लिए निकाली गई थी इसलिए व्यवहारिक रूप से उन गैर टीएसपी इलाकों के लिए पदों की संख्या चिह्नित करना संभव नहीं है जो केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद टीएसपी एरिया में सम्मिलित किए गए।
सिंघवी ने बताया कि टीएसपी एरिया के लिए 5503 पदों के लिए भर्ती होनी थी, लेकिन 4278 अभ्यर्थी ही चयनित हो पाए। टीएसपी एरिया में अब भी 1225 पद रिक्त रह गए हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जो नए इलाके टीएसपी में शामिल किए गए वहां की स्कूलों में गैर टीएसपी अधिसूचित रहते हुए शिक्षकों 425 पद रिक्त थे।
महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विशेष अपील के अप्रार्थियों के हक सुरक्षित रखने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन नए सिरे से कवायद करने में कई कठिनाइयां आएंगी। टीएसपी एरिया के लिए आरक्षित पद अब भी रिक्त रहने का कोई व्यवहारिक हल निकाला जा सकता है।
अप्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली और वीएलएस राजपुरोहित ने टीएसपी एरिया के लिए नए सिरे से भर्ती विज्ञापित करने पर जोर दिया। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि एकलपीठ के आदेश के अनुसार अप्रार्थियों को टीएसपी एरिया के आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिए विचार करने पर सरकार को नहीं रोका गया है।

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