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Asaram News: आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने बढ़ाई पैरोल

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल दी थी।

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Rajasthan High Court extended Asaram's parole by 5 days

आसाराम फाइल फोटो

Asaram Parole : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत मिली है। आसाराम की पैरोल को 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। आसाराम का इस समय महाराष्ट्र में इलाज चल रहा है। हाल ही में मंगलवार (27 अगस्त) को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी थी। पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट ने इसे 5 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है। आसाराम अब 12 दिन जेल से बाहर अपना इलाज करा सकेगा।

पुणे में इलाज करा रहा है आसाराम

जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को पुणे में भर्ती कराया गया है। भारी सुरक्षा के बीच आसाराम को एक निजी कॉटेज में रखा गया है, जहां आयुर्वेदिक अस्पताल द्वारा उनका हृदय संबंधी बीमारी का इलाज जारी है। अधिकारियों ने बताया कि आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे में भर्ती कराया गया है। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए आयुर्वेदिक उपचार लेने की इजाजत दी है।

हृदय रोग से पीड़ित है आसाराम

83 वर्षीय आसाराम पिछले कुछ समय से हृदय रोग से पीड़ित है। इससे पहले जेल में अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। यहां कुछ दिनों के उपचार के बाद उसे वापस जोधपुर जेल भेज दिया गया था। इस दौरान हृदय संबंधी शिकायत के बाद आसाराम के वकील ने कोर्ट से इजाजत मांगी थी। जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी थी। पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट ने इसे 5 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया है।

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इस मामले में सजा काट रहा है आसाराम

आसाराम दो जघन्य मामलों में सजा काट रहा हैं। आसाराम को अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के आरोप में 2013 में जोधपुर पुलिस ने इंदौर के एक आश्रम से गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद आसाराम को 2018 में पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

वहीं, दूसरा मामला आसाराम के गुजरात स्थित गांधीनगर आश्रम से जुड़ा है। जहां की एक महिला अनुयायी ने उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। सूरत की रहने वाली पीड़िता ने आसाराम पर 2013 में आश्रम में बार-बार उससे बलात्कार करने का आरोप लगाया। गांधीनगर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद जनवरी 2023 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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