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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा ब्यौरा, पूछा मंडोर उद्यान के लिए अब तक क्या प्रयास किए?

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंडोर उद्यान की सफाई, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से तैयार समन्वित योजना को लेकर अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा एक सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

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rajasthan highcourt asked government on condition of mandore

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा ब्यौरा, पूछा मंडोर उद्यान के लिए अब तक क्या प्रयास किए?

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंडोर उद्यान की सफाई, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से तैयार समन्वित योजना को लेकर अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा एक सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश डॉ.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में रणछोड़सिंह परिहार की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने कहा कि नए सिरे से तैयार समन्वित योजना को लेकर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण अतिरिक्त शपथ पत्र के रूप में पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय चाहिए। कोर्ट ने मोहलत देते हुए 20 जुलाई, 2019 को दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में किए गए प्रयासों का ब्यौरा मांगा है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 20 जुलाई को निर्देश देते हुए जिला कलक्टर को सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ), राज्य पुरातत्व व संग्रहणालय विभाग सहित अन्य विभागों से मंडोर उद्यान के समेकित विकास के लिए विचार-विमर्श करते हुए एक समन्वित योजना तैयार करने को कहा था। इस योजना को चार सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के अनुुमोदन और बजट स्वीकृति के लिए भेजने और ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद बिना कोई विलंब किए, अधिकतम दो सप्ताह में उसे मंजूरी दिए जाने की समय सीमा दी गई थी।