जोधपुर. जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति चयन के प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में तीन सप्ताह के लिए सुनवाई टल गई।
सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह से सरकार के पक्ष को लेकर जानकारी चाही। जिस पर उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षकारों के आग्रह पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी। हालांकि, प्रो. आरपी सिंह की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में कार्य करने पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी।
प्रावधान संशोधित करने को चुनौती
याचिकाकर्ता लक्ष्मीनारायण बैरवा नेे एक जनहित याचिका दायर कर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के 1962 और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के 1986 के मूल एक्ट में कुलपति चयन के प्रावधानों को संशोधित करने को चुनौती दी थी।