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Sanjeevani Case: शेखावत की ओर से कहा, एसओजी ने मुझे आरोपी नहीं माना, मेरे ऊपर आरोप झूठे

Sanjeevani Case: संजीवनी मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामले में सोमवार को दिल्ली की विशेष कोर्ट में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की ओर से कहा गया कि एसओजी ने मुझे आरोपी नहीं माना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छवि खराब करने के लिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मानहानि की।

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दिल्ली/ जोधपुर/जयपुर। संजीवनी मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी (Sanjeevani Case) मामले में सोमवार को दिल्ली की विशेष कोर्ट में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) की ओर से कहा गया कि एसओजी ने मुझे आरोपी नहीं माना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छवि खराब करने के लिए मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मानहानि की। कोर्ट ने शेखावत का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई बुधवार तक टाल दी। उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रेडिट संजीवनी को-ऑपरेटिव सोसायटी से ही जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखते हुए सुनवाई 23 नवंबर तक टाल दी।

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दिल्ली की विशेष अदालत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधीनस्थ अदालत के उन्हें समन जारी कर बुलाने के आदेश को चुनौती दी है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान शेखावत की ओर से कहा गया कि संजीवनी कोआपरेटिव सोसायटी घोटाले में स्पेशल आपरेशन ग्रुप(एसओजी) की जांच में उनके खिलाफ आरोप साबित होने का गहलोत ने सार्वजनिक बयान दिया, जबकि उनका नाम न तो एफआईआर में है और न ही एसओजी के आरोप पत्र में है। केस डायरी में छेडछाड़ का आरोप भी लगाया गया। उधर, गहलाेत की ओर से यह कहा जा चुका है कि उन्होंने राज्य के गृह मंत्री के रूप में बयान दिया, इसके लिए जानकारी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराई थी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की अधीनस्थ अदालत में शेखावत की ओर से गहलोत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया हुआ है।

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राजस्थान हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई
राजस्थान हाईकोर्ट में शेखावत की ओर से संजीवनी मामले में अपने खिलाफ एसओजी को चार्जशीट दाखिल करने से रोकने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, वहीं सरकारी पक्ष ने प्रार्थना पत्र पेश कर शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक का आग्रह किया है। ये दोनों प्रार्थना पत्र शेखावत की ओर से एसओजी कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका के साथ जुड़े हुए हैं। इस याचिका पर सोमवार को न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अंतरिम राहत का आदेश जारी रखते हुए दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर सुनवाई 23 नवम्बर तक टाल दी। एसओजी ने नोटिस जारी कर शेखावत से उनके बैंक खातों व लेन-देन के विवरण भी मांगा हुआ है।