
Rajasthan Election: बगैर वोटर कार्ड व मतदाता पर्ची के भी कर सकते हैं मतदान
जोधपुर. विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को होने वाले मतदान में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग की ओर से बीएलओ के माध्यम से घर-घर मतदाता पर्ची का वितरण किया गया है लेकिन अगर आपके पास मतदाता पर्ची अथवा वोटर आईडी कार्ड दोनों ही नहीं है तब भी आप अन्य पहचान पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदाता पर्ची होने पर भी मतदाताओं को अपने साथ एक पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। केवल मतदाता पर्ची से मतदान नहीं होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि वोटर अपने से संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुंच कर अपनी पहचान का दस्तावेज दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं। मतदाता वोटर आईडी कार्ड (इपिक कार्ड) के अतिरिक्त भी चुनाव आयोग द्वारा मान्य किए गए 12 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाकर भी मतदान कर सकते हैं।
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इनमें से कोई एक दस्तावेज से कर सकते हैं मतदान
1. आधार कार्ड
2. फोटोयुक्त पासबुक (बैंक या पोस्ट ऑफिस)
3. पासपोर्ट
4. पैन कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. लेबर कार्ड
7. सेवा पहचान पत्र
8. मनरेगा जॉब कार्ड
9. स्वास्थ्य बीमा कार्ड
10. पेंशन दस्तावेज
11. एमपी, एमएलए, एमएलसी द्वारा जारी आईडी कार्ड
12. एनपीआर- आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
Published on:
24 Nov 2023 08:26 pm
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