इनका कृत्य स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य के प्रति उदासीनता की श्रेणी में आने के साथ ही छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 के विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड अंतागढ़ नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगा।