
PM Fasal Bima Yojana: खरीफ वर्ष 2024 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। कृषकों हेतु फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि ऋणी कृषकों का फसल बीमा वित्तीय संस्थाओं से खरीफ 2024 में कृषि ऋण लेने पर स्वत: बीमा हो जायेगा, किन्तु अऋणी कृ़षकों को फसल बीमा करवाने हेतु निकटतम ग्राहक सेवा केन्द्र में आवश्यक दस्तावेज नवीनतम आधार कार्ड की प्रतिलिपि, स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण-पत्र, स्वयं के नाम पर भूमि रिकॉर्ड, खतौनी की प्रतिलिपि, सक्रिय बचत खाता की प्रतिलिपि जिस पर खाता संख्या (PM Crop Insurance) और आईएफएससी कोड अंकित हो, निर्धारित प्रीमियम दर के साथ बीमा करवा सकते हैं।
खरीफ फसलों हेतु प्रीमियम दर 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों हेतु प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत बीमांकित राशि निर्धारित है। आपदाओं से बचाने के लिए (स्थानीयकृत आपदा एवं फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिए फैलाकर रखी हुई फसल में नुकसान की स्थिति में कृषक फसल क्षति की सूचना की जानकारी टोल फ्री नम्बर-18002095959 में निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेज सकते हैं।
Published on:
12 Jul 2024 10:58 am
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