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ओडिसा से मध्यप्रदेश जा रही कार को देख पुलिस को हुआ शक, तलाशी के दौरान मिला ऐसा सामान जिसे देखकर उड़ गए होश

पुलिस को तलाशी के दौरान मिला ये सामान

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ओडिसा से मध्यप्रदेश जा रही कार को देख पुलिस को हुआ शक, तलाशी के दौरान मिला ऐसा सामान जिसे देखकर उड़ गए होश

कांकेर. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस को जांच के दौरान दो कार में गांजा तस्करी करते हुए सात लाख के गांजा सहित पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारामा पुलिस को बुधवार की सुबह मचांदूर नाका में वाहनों की जांच के दौरान दो कार में गांजा तस्करी करते हुए सात लाख के गांजा सहित सात तस्करों को पकडऩे में कामयाबी मिली है।

जानकारी के अनुसार चारामा पुलिस धमतरी की ओर जाने वाले वाहनों की मचान्दूर नाका के पास जांच कर रही थी। इसी दरम्यान सुबह करीब 10.30 बजे मध्य प्रदेश पासिंग की दो कारों को रोककर जांच की तो लाल कलर की कार केयूवी क्रमांक एमपी 04 सीयू 6475 में 8 पैकेट वजन 41 किलो गांजा बरामद किया गया। इस बरामद गांजा की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है।

इस कार में सवार चार लोगों में आरोपी शिव कुमार कुशवाहा (20) पिता राजेश कुशवाहा निवासी खिमलाशा, जिला सागर, आशीष खट्टर (20) पिता रामप्रसाद निवासी खिमलाशा, जिला सागर, राजा भाई (24) पिता मोहन निवासी पथरिया, जिला सागर, सुनील राय (48) पिता कैलाश निवासी बीना जिला सागर को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह दूसरी सफेद कलर की वरना कार क्रमांक एमपी 04 सीके 6333 में 6 पैकेट गांजा वजन 31 किलो बरामद किया गया, इसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार में 3 लोग सवार थे, इसमें आरोपी डेलहर (27) पिता करन पटेल निवासी पथरिया जिला सागर, राजेंद्र गोटी (26) पिता अनाम सिंह निवासी खिमलाशा, जिला सागर, बादल सिंह (48) पिता महेताब सिंह निवासी खिमलाशा जिला सागर के रहने वाले हैं।

गांजा तस्तरी में लाल कलर की कार में चार लोग व सफेद कलर की कार में तीन लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि कोरापुट ओडि़शा से गांजा लेकर सागर मध्य प्रदेश जा रहे थे। पुलिस ने दोनों कार को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। एक सप्ताह में गांजा तस्करी की यह तीसरी घटना है। तीनों मामले में कुल २४ लाख का बरामद किया जा चुका है।

बाइक में गांजा तस्करी मामले में एक युवक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 15 वर्ष का सश्रम कारावास और डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के अनुसार चारामा पुलिस को 9 अक्टूबर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाइक क्र. एचआर 06 व्ही 9731 में मादक पदार्थ गांजा धमतरी की ओर लेकर जा रहा है। सूचना पर चारामा थाना के सामने वाहन चेकिंग के लिए पुलिस ने नाकेबंदी की और स्वतंत्र साक्षियों को बुलाया गया। कुछ देर बाद संदेही बाइक चालक वहां पहुंचा। उसे रोककर पुलिस ने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोमिन शेख (32) निवासी ग्राम हेवा तहसील बड़ौद, जिला बागपथ उत्तरप्रदेश बताया। पुलिस ने उसकी बाइक में रखे बैग की तलाशी ली तो बैग से चार पैकेट में गांजा बरामद हुआ। मौके पर तौलकर्ता को बुलाया गया और पैकेट का वजन कराया गया। इसमें 20 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गांजा परिवहन करने के संबंध में कागजात प्रस्तुत करने का नोटिस दिया, आरोपी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। पुलिस ने संपूर्ण वैधिानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट हेमंत सराफ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य, साक्षियों के कथन व परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोमिन शेख को गांजे की तस्करी में दोषसिद्ध पाया गया। विशेष न्यायाधीश हेमंत सराफ ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी), 2 सी के तहत आरोपी को 15 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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