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बैंकों ने दिए अगर गंदे या कटे-फटे नोट तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, ग्राहक सेवा को आरबीआई ने दी प्रमुखता

क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नए निर्देश एक अप्रैल से लागू हो चुके हैं।

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बैंकों ने दिए अगर गंदे या कटे-फटे नोट तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, ग्राहक सेवा को आरबीआई ने दी प्रमुखता

बैंकों ने दिए अगर गंदे या कटे-फटे नोट तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, ग्राहक सेवा को आरबीआई ने दी प्रमुखता

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
कानपुर. अब कटे फटे या गंदे नोट (Dirty Note Bank Claim) ग्राहकों को देने पर बैंकों को भारी पड़ेगा। इसके लिए बैंकों को जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही करंसी चेस्ट में गंदे, कटे-फटे या जाली नोट पहुंचने पर भी जुर्माना (Bank Jurmana) लगेगा। क्लीन नोट पॉलिसी (Clean Note Policy) के तहत रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RB) के नए निर्देश एक अप्रैल से लागू हो चुके हैं। इसके तहत 100 रुपये तक की कटी-फटी या गंदी करंसी देने पर ग्राहक के नुकसान की राशि के अलावा बैकों को 50 से 100 रुपये प्रति नोट का दंड भरना पड़ेगा। आरबीआई के जारी मास्टर सर्कुलर (RBI Master Circular) में स्पष्ट है कि बैंक दंड के खिलाफ एक महीने के अंदर अपील कर सकते हैं लेकिन अपील तथ्यात्मक होना चाहिए। स्टाफ नया होना या ट्रेंड न होना या जानकारी का अभाव आदि तर्क पर दंड में छूट नही मिलेगी। ऐसी अपीलें खारिज कर दी जाएंगी।

ग्राहक सेवाओं को दी गई प्रमुखता

आरबीआई की जारी गाइडलाइन में ग्राहक सेवाओं को प्रमुखता दी गई है। बताया गया कि दंड की वसूली तत्काल की जाएगी। सीसीटीवी खराब होने और बैंक शाखा में कैश स्ट्रांग रूम से बाहर पाए जाने पर भी दंड वसूला जाएगा। गंदे नोटों को छांटने के लिए नोट सार्टिंग मशीनों (एनएसएम) का उपयोग न करने जैसी हर अनियमितता पर 5000 रुपये का दंड भरना होगा। दोबारा गलती पर दोगुना यानी 10 हजार होगा।

इन शिकायतों पर भारी जुर्माना

गंदे या कटे-फटे नोट बदलने में आनाकानी करने वाले जिस बैंक की पांच शिकायतें हो जाएंगी, उसे तत्काल पांच लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। सिक्के जमा न करने या न देने पर एक लाख जुर्माना आरबीआई वसूलेगा। जो बैंक शाखा 50 रुपये या उससे कम के नोट लेने से इनकार करेगी, उसे भी जुर्माने की इसी श्रेणी में रखा गया है।

बैंकों को इस तरह इनाम देगा आरबीआई

यह भी कहा गया है कि ग्राहक सेवाएं बेहतर बनाने के लिए आरबीआई बैंकों को इनाम भी देगा। कटे फटे या गंदे नोट बदलने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिसमें 50 रुपये तक के नोट बदलने पर प्रति पैकेट 2 रुपये मिलेंगे। कटे-फटे नोट बदलने पर 2 रुपये प्रति नोट एक्सचेंज राशि दी जाएगी। एक बैग सिक्के बांटने पर 25 रुपये मिलेंगे।

नकली नोटों की होगी मॉनिटरिंग

नकली नोटों की धरपकड़ में बैंकों की मॉनीटरिंग और जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। बैंकों के हेड ऑफिस में नकली नोट विजिलेंस सेल बनेगी, जो शाखाओं से आने वाले एक-एक जाली नोट का हिसाब रखेगी। नकली नोटों की सूचना बैंक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ-साथ फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट यानी एफआईयू को भी देंगे। नकली नोट नष्ट करना या ग्राहक को वापस करना संगीन अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वाले स्टाफ की भूमिका संदिग्ध मानी जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।