
बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की जमानत में हो रही देरी, बैंक मैनेजर और दो थाना प्रभारी तलब
बिकरू कांड कि आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। इसके बाद भी वे अभी तक जेल से बाहर नहीं निकल पाईं। पुलिस ने जमानत पेपर के सत्यापन नहीं हो पाया है। बैंक ने भी जमानतदार के लगाए गए फिक्स डिपाजिट प्रपत्र पर मांगे गए जवाब को दाखिल नहीं किया।
सत्यापन में हो रही देरी पर खुशी दुबे के वकील ने अदालत में शिकायत की थी। जिस पर अदालत ने नाराजगी जताई। थाना प्रभारियों के साथ शाखा प्रबंधक को भी तलब किया है, जिसकी सुनवाई 19 जनवरी को है।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव है। 2 जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इस घटना में क्षेत्राधिकारी सहित आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। पुलिस ने एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे पर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, फर्जी दस्तावेज से सिम लेने का मुकदमा दर्ज किया था।
बैंक व थाना प्रभारी ने भी सत्यापन करने में बरती लापरवाही
सुप्रीम कोर्ट ने बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खुशी दुबे को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था। पाक्सो कोर्ट में खुशी दुबे के वकील ने जमानत आदेश दाखिल किया था। जिस पर जमानतदार के दस्तावेजों को सत्यापन के लिए नौबस्ता और पनकी थाना भेजा गया था। फिक्स्ड डिपॉजिट को सत्यापन के लिए अरमापुर की यूको बैंक में भेजा गया था।
पुलिस ने समय से दस्तावेजों को सत्यापन कर अदालत में जमा नहीं किया गया। खुशी दुबे के वकील की शिकायत पर यूको बैंक अरमापुर के शाखा प्रबंधक को अदालत ने 19 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। पनकी और नौबस्ता थाना प्रभारी को भी तलब किया गया है।
न्यायालय ने थानाध्यक्षों को तलब किया तो एहसास हुआ जिम्मेदारी का
न्यायालय द्वारा तलब किए जाने के बाद पनकी और नौबस्ता थाना पुलिस को जिम्मेदारी का एहसास हुआ। तत्परता दिखाते हुए पनकी और नौबस्ता पुलिस ने सत्यापन कार्य किया।
Published on:
18 Jan 2023 10:42 pm

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