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अगले महीने टोल पर इस स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं निकल सकेगी, एनएचएआई ने अनिवार्य किया फास्टैग

बिना गाड़ी रोके ही चल जाएगा ओवरलोडिंग का पता और कट जाएगा जुर्माना जुर्माने के लिए अलग-अलग भार पर अलग-अलग राशि की गई निर्धारित

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अगले महीने टोल पर इस स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं निकल सकेगी, एनएचएआई ने अनिवार्य किया फास्टैग

अगले महीने टोल पर इस स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं निकल सकेगी, एनएचएआई ने अनिवार्य किया फास्टैग

कानपुर। एक दिसंबर से टोल क्रॉस करने वालों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। एनएचएआई ने यह भी तय किया है कि वाहनों को टोल प्लाजा से 15 से 20 किलोमीटर की स्पीड से ही निकलना होगा। इससे ज्यादा स्पीड पर वाहन को रोक दिया जाएगा। साथ ही भारी वाहनों से टोल लेने के लिए एनएचएआई ने हर टोल प्लाजा पर अलग इंतजाम और सेंसर लगाए हैं। ओवरलोड ट्रकों से टोल प्लाजा पर निकलने पर ही भार का आंकलन कर टोल और अतिरिक्त धनराशि काट ली जाएगी। नई प्रक्रिया के तहत टोल एक तारीख से शुरू हो जाएगा। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पुरुषोत्तम लाल चौधरी ने बताया है कि फास्टैग लगे होने का मतलब यह नहीं है कि तेजी से वाहन निकालें। भारी वाहनों के लिए अलग सिस्टम लगा दिया गया है। वाहन स्वामियों को सलाह है कि फास्टैग जल्द लेकर गाड़ी पर लगा लें।

लगाए गए सेंसर
एनएचएआई ने भारी वाहनों के लिए सभी टोल प्लाजा की लेन में शुरुआत में नए सिरे से बीम के साथ भार मशीन, हाईवे सेपरेटर डिवाइस और ऑटोमेटिक व्हीकल क्लीरिफायर लगाए गए हैं। यह तीनों सिस्टम भारी वाहन के लोड का आंकलन कम्प्यूटर को भेजेंगे तो उसी समय कैमरे से वाहन की तस्वीर उसी समय कम्प्यूटर पर लोड हो जाएगी। एनएचएआई ने सोमवार को सभी वाहनों के लिए स्पीड की सीमा तय कर दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। कोई भी वाहन 20 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से नहीं निकल पाएगा। इसी स्पीड सीमा पर फास्टैग लगे वाहनों को सेंसर रीड करेगा।

लोड के हिसाब से कटेगा पैसा
टोल पर लगे सेंसर के जरिए टोल की धनराशि तय होकर फास्टैग से कट जाएगी। भारी वाहनों से लोड के हिसाब से टोल कटेगा। यह भी साफ किया है कि इसी सिस्टम से भारी वाहनों के पहले टोल प्लाजा पर हुआ टोल आंकलन अगले प्लाजा पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। साथ ही हाईवे के रखरखाव को देख रहीं एजेन्सियों के टोल वसूली का भी आकलन किया जा सकेगा।

इन बैंकों से बनेगा फास्टैग
एनएचएआई ने फास्टैग देने वाले बैंकों की सूची भी जारी कर दी है। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंकर्, ंसडीकेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, करूर वैश्य बैंक, पेटीम पेमेन्ट बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक,फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक को अधिकृत किया गया है।

इस तरह मिलेगा फास्टैग
फास्टैग लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, दो फोटो देना होगा। इन साक्ष्यों की मूल और छाया प्रति ले जानी होगी। भारी वाहनों से 20 फीसदी तक ओवरलोड पर दोगुना, 20 से 40 फीसदी पर चार गुना, 40 से 60 फीसदी पर 6 गुना, 60 से 80 फीसदी तक 8 गुना और 80 से सौ और उससे ज्यादा पर 10 गुना टोल लिया जाएगा।