
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज. रिटायर्ड नगर निगम कानपुर के कर्मचारी की परेशान विधवा की पारिवारिक पेंशन न बन पाने के कारण नगर आयुक्त नगर निगम, कानपुर को उच्य न्यायालय इलाहाबाद ने शुक्रवार के तलब कर व्यक्तिगत हलफनामा लगाने के निर्देश दिए हैं। कानपुर की याची मिथलेश सिंह की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गई थी। याची के अधिवक्ता गोपाल खरे ने अपना पक्ष रखा कि याची मिथलेश सिंह के पति नगर निगम कानपुर में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी 31 मई 2014 को सेवा समाप्त हो गई।
सेवा निर्वित्त लाभ के लिए याची के पति 4 साल तक संघर्ष करते हुए 02 जून 2019 को उनका देहांत हो गया। उसके बाद से याची मिथलेश सिंह अपनी फेमिली पेंशन व पति के सेवा निर्वित्त लाभ के लिए नगर निगम कानपुर के पिछले 2 वर्षों से चक्कर लगा रही है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति माननीय अश्वनी कुमार मिश्रा ने याचिका की सुनवाई करते हुए विधवा याची के अधिवक्ता गोपाल खरे की बहस पर नगर निगम कानपुर के इस कृत्य पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त कानपुर को तलब किया है।
Published on:
20 Feb 2021 05:20 pm

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