Kanpur Dehat News: कानपुर में पांच वर्ष पूर्व एक नाबालिग किशोरी को बहलाकर ले जाने के जुर्म में आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।
Kanpur Dehat News: कानपुर में पांच वर्ष पूर्व एक नाबालिग किशोरी को बहलाकर ले गया था। जिसकी जानकारी होने के बाद नाबालिक के चाचा की तहरीर पर आरोपित युवक के साथ ही सहयोग करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया था।
जिसकी सुनवाई कानपुर देहात के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो में चल रही थी। मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सहयोगी महिला को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताते चलें कि ककवन के एक गांव निवासी पीड़िता के चाचा ने मई 2018 में पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी को गांव का अनुज उर्फ लल्लू बहलाकर ले गया। वह अपने साथ सोने चांदी की ज्वैलरी के साथ ही 50 हजार की नकदी भी ले गई।
पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित अनुज उर्फ लल्लू व सहयोगी खुशबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पाक्सो बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी। बचाव व अभियोजन की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए इसका सुनाई है।
वही एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त अनुज उर्फ लल्लू को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।