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Kanpur Dehat: नगर पालिका व नगर पंचायत का जारी हुआ आरक्षण,7 दिन में दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

Kanpur Dehat: कानपुर देहात की 2 नगर पालिका व 11 नगर पंचायत का आरक्षण शासन ने जारी किया गया है। आरक्षण संबंधित आपत्तियों के लिए शासन ने 7 दिन का समय भी निर्धारित किया है।

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Kanpur Dehat: नगर पालिका व नगर पंचायत का जारी हुआ आरक्षण,7 दिन में दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

Kanpur Dehat: नगर पालिका व नगर पंचायत का जारी हुआ आरक्षण,7 दिन में दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

Kanpur Dehat: उत्तर प्रदेश शासन ने नगर निकाय चुनाव की सीटों को लेकर आरक्षण जारी कर दिया है।जिसमें कानपुर देहात की 2 नगर पालिका व 11 नगर पंचायत का आरक्षण जारी किया गया है। जिसमें कानपुर देहात की झींझक नगर पालिका को अनारक्षित व पुखरायां नगर पालिका को अनुसूचित जाति महिला किया गया है।

वही नगर पंचायत में डेरापुर नगर पंचायत को अनारक्षित, मूसानगर नगर पंचायत को महिला, सिकंदरा नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग, शिवली नगर पंचायत को अनारक्षित ,राजपुर नगर पंचायत को अनारक्षित वर्ग,कंचौसी नगर पंचायत को अनारक्षित ,रूरा नगर पंचायत को अनारक्षित, अकबरपुर नगर पंचायत को महिला, अमरौधा नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग महिला ,रसूलाबाद नगर पंचायत को अनुसूचित जाति व रनियां नगर पंचायत को अनुसूचित जाति महिला के लिए सुरक्षित की गई है।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन

वहीं जनपद की नगर पालिका और नगर पंचायत की कुल 13 के आरक्षण घोषित करने के बाद आरक्षण को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया है।

इसमें आपत्ति निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जा सकती है।

केवल प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित तथा निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आपत्तियों अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जायेगा।

आपत्ति का अवसर समाप्त होने के बाद आई आपत्तियों के निस्तारण के ठीक बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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