25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Kanpur news:दुष्कर्म पीड़िता को 5 वर्ष के बाद मिला न्याय,कोर्ट ने सुनाई दोषियों को 20 वर्ष की सजा

Kanpur news: कानपुर में दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में आरोपियों को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। इस साथ ही आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है।
less than 1 minute read
Google source verification
Kanpur news:दुष्कर्म पीड़िता को 5 वर्ष के बाद मिला न्याय,कोर्ट ने सुनाई दोषियों को 20 वर्ष की सजा

Kanpur news:दुष्कर्म पीड़िता को 5 वर्ष के बाद मिला न्याय,कोर्ट ने सुनाई दोषियों को 20 वर्ष की सजा

Kanpur news: कानपुर में करीब पांच वर्ष पूर्व घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला से मिलने आए उसके मायके के दो लोगों ने अकेला पाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक सुरेंद्र सिंह की कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 20-20 वर्ष कारावास का सजा सुनाई है। इसके साथ ही 23-23 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

बताते चलें कि घाटमपुर के एक गांव निवासी महिला के यहां 29 अक्टूबर 2018 को उसके मायके बंबुरहा गांव निवासी नवलेश व जयप्रकाश आए थे। उस समय महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था। महिला को अकेला देखकर दोनों आरोपितों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उनके चंगुल से छूटने के बाद महिला के शोर मचाने पर परिवार के लोगों ने दोनों को खदेड़कर पकड़ लिया और पुलिस के के सिपुर्द कर दिया। मामले में पीड़िता के पति की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक में चल रही थी।

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोपितों को रंजिशन फंसाए जाने का तर्क दिया। जिसका अभियोजन ने विरोध किया और घटना के साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त नवलेश व जयप्रकाश को दोष सिद्ध करते हुए 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

एडीजीसी अमित सिंह चौहान ने बताया कि न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 23-23 हजार अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर 20 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग