
पासपोर्ट के लिए एक बरस में सिर्फ दो मर्तबा मिलेगा अप्वाइंटमेेंट
कानपुर। पासपोर्ट बनवाने वालों को अब एक साल में दो मौके ही मिल सकेंगे। पहली बार में आप पासपोर्ट सेवा केन्द्र में नहीं पहुंच पाए तो 90 दिन में आपको रि-अप्वाइंटमेन्ट मिल जाएगा लेकिन उसके बाद आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। पासपोर्ट में नवीनीकरण और गुम होने में भी 90 दिन में ही आवेदन करना होगा।
इसलिए लागू हुआ नया नियम
पासपोर्ट बनवाने में साल में दो बार अप्वाइंटमेन्ट का नियम इसलिए लागू किया गया ताकि किसी भी पासपोर्ट सेवा केन्द्र में प्रतीक्षा सूची में वृद्धि न हो। पहले पासपोर्ट में आवेदन करने के बाद दोबार सत्यापन के लिए नहीं पहुंचने पर उसे होल्ड कराने की सुविधा दी जाती रही है लेकिन अब साल में दो बार और 90 दिन का बैरियर लगा दिया गया है।
नवीनीकरण में भी दी गई राहत
पासपोर्ट सेवा केंद्र ने नवीनीकरण कराने वालों को भी राहत दी गई है। समय से पहले नवीनीकरण कराने में आवेदन तो करना होगा लेकिन पुलिस सत्यापन का झंझट नहीं होगा। नवीनीकरण में लगाए गए कागजातों को पुराने कागजातों से चेक किया जाएगा। सत्यापन में जो कागजात रह जाएंगे, उन्हें फिर से दाखिल करना होगा। साथ ही पते के बदलाव पर नए साक्ष्य देने होंगे। यही प्रक्रिया पासपोर्ट गुम होने के मामले में भी अपनाई जाएगी। उसमें पासपोर्ट गुम होने पर पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। साक्ष्यों का सत्यापन के बाद पासपोर्ट जारी होगा।
नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार
पासपोर्ट विभाग के एपीओ मुकेश कुमार वर्मा का कहना है कि साल में दो बार समय देने से आवेदन में अब लम्बे समय तक होल्ड कराने की व्यवस्था को खत्म करना है। अब पासपोर्ट सेवा केन्द्रों में समय मिलने पर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अप्वाइंटमेन्ट जिस समय दिया जाएगा। केन्द्र में उससे आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। उसी के बाद आवेदनकर्ता को सत्यापन के लिए बुला लिया जाएगा।
Published on:
26 Aug 2019 11:58 am
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