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Kanpur Encounter: इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा अमर दुबे का मामला, नवविवाहिता को जेल भेजने पर उठे सवाल, पुलिस पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप

locationकानपुरPublished: Jul 10, 2020 08:54:50 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे (Vikas Dubey) के साथी और उसका राइट हैंड कहे जाने वाले अमर दुबे (Amar Dubey) का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) पहुंचा है

Kanpur Encounter: इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा अमर दुबे का मामला, नवविवाहिता को जेल भेजने पर उठे सवाल, पुलिस पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप

Kanpur Encounter: इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा अमर दुबे का मामला, नवविवाहिता को जेल भेजने पर उठे सवाल, पुलिस पर लगा प्रताड़ित करने का आरोप

कानपुर. एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे (Vikas Dubey) के साथी और उसका राइट हैंड कहे जाने वाले अमर दुबे (Amar Dubey) का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप कर दोबारा संज्ञान लेने की मांग की गई है। पत्र में अमर दुबे का अनकाउंटर करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही अमर दुबे की नवविवाहिता को जेल भेजने पर भी सवाल उठाए गए हैं। यह पत्र इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महासचिव प्रभा शंकर मिश्रा ने लिखा है।
पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप

पत्र में आरोप लगाया गया है कि पुलिस द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस लोगों के मकान और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रही है। मामले में न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है।
29 जून को शादी, 2 जुलाई को हादसा

अमर दुबे की शादी 29 जून को खुशी से हुई थी। अमर दुबे के ससुराल वालों का कहना है कि 30 जून को खुशी विदा होकर अपने ससुराल बिकरू गांव पहुंची थी। अभी उसे कुछ ही वक्त बीता था। वह अपने पति व ससुराल वालों को ठीक से समझ पाती, उससे पहले दो जुलाई के हादने उसकी जिंदगी बदल दी।
बता दें कि कानपुर मुठभेड़ के बाद पुलिस के हाथ लगे अमर दुबे को अनकाउंटर में मार दिया गया। जबकि पुलिस ने विकास को संरक्षण देने के आरोप में सात जुलाई को अमर की मां क्षमा को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को अमर के पिता संजय तथा रतनपुर पनकी निवासी नवविवाहित पत्नी खुशी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर अपराधी को संरक्षण देने और साजिश का आरोप है।
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