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अधिकारी बेहतर तरीके से निभाएं जिम्मेदारी

करौली. जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग एवं प्रयत्न संस्था करौली के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई।

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अधिकारी बेहतर तरीके से निभाएं जिम्मेदारी

अधिकारी बेहतर तरीके से निभाएं जिम्मेदारी

करौली. जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग एवं प्रयत्न संस्था करौली के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर परसराम मीना ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में राजकीय विभाग के संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं एवं जिला श्रम टास्क फोर्स कमेटी की बैठक प्रतिमाह की जाए। साथ ही बाल श्रम की रोकथाम के लिए विभाग समन्वय के साथ प्रयास करें।

कार्यशाला में दत्तक गृहण किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधित अधिनियम 2021 एवं बालश्रम प्रतिबंधित एवं विनियमन संशोधित अधिनियम 2016 के संबंध में बाल संरक्षण से जुड़े सभी हितधारकों को क्षमतावद्र्वन प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बीना गुप्ता ने बताया कि पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत अपराध से पीडि़त व्यक्ति को उस पर पडऩे वाले प्रभाव के अनुसार विभिन्न श्रेणी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके नियमों के अधीन पीडि़त या उसके आश्रितों द्वारा किया गया कोई दावा, अपराध होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अंदर आवेदन करने का प्रावधान है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महावीर प्रसाद नायक ने बताया कि सभी ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समितियों एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का गठन हो चुका है। नियमित बैठकें करवाने और बैठक कार्रवाई विवरण जिला स्तर पर संबंधित विकास अधिकारियों को भिजवाने के निर्देश दिए। प्रयत्न संस्था के निदेशक योगेश जैन ने संस्था के उद्देश्य, विजन मिशन के बारे में जानकारी दी।

साइबर थाना थानाधिकारी वीरसिंह ने बताया कि कुछ अपराधी प्रवृति की मानसिकता वाले लोग नेटवर्किंग एवं सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए फ्रॉड करते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि अपरिचित लोगों से सोशल मीडिया पर चैटिंग, फ्रेंड रिक्वेट, मित्रता ना करें। प्रयत्न संस्था बाल संरक्षण विशेषज्ञ एवं एडवोकेसी ऑफिसर राकेश कुमार तिवारी ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधित अधिनियम 2021 एवं बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) संशोधित अधिनियम, 2016 के बारे में विस्तार से बताया। प्रज्ञा मिश्रा ने किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं उनके कत्र्तव्यों की जानकारी दी। जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कृष्णकान्त सांखला ने वर्ष 2022 में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना की जानकारी दी। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल शर्मा, सदस्य दिलीप मीणा, फजले अहमद, एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कुलदीप सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग के सविता शर्मा, बन्टी गुर्जर, प्रवीण सैनी सहित अन्य मौजूद रहे। मंच संचालन प्रयत्न संस्था के सहायक परियोजना अधिकारी रामेश्वर जाट ने किया।