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Mangla PASHU BIMA YOJANA: पशुपालन विभाग की ओर से करौली सहित राजस्थान के पशुपालकों के हित के मद्देनजर उनके दुधारू पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पूरे प्रदेश में पशुपालन विभाग द्वारा दुधारू पशुओं का निशुल्क बीमा किया जा रहा है। जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर गंगासहाय मीणा व गुढ़ाचंद्रजी पशु चिकित्सा प्रभारी विक्रम गुर्जर ने बताया कि योजना के तहत करौली जिले में 33 हजार पशुओं का 1 वर्ष के लिए निशुल्क बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (एसआईपीएफ) की ओर से ट्रस्ट मोड पर किया जाएगा।
योजना के तहत करौली जिले में गाय-भैंस, ऊंट व भेड़ बकरी का बीमा किया जाएगा। बीमा योजना में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। गाय-भैंस के लिए अधिकतम 40 हजार रुपए, भेड़ बकरी को अधिकतम 4 हजार प्रति, ऊंट नर व मादा को अधिकतम 40 हजार रुपए प्रति पशु बीमा कवर होगा। जो कि विभागीय नियमों के अधीन दिया जाएगा। संयुक्त निदेशक ने बताया कि करौली जिले में पशुधन की संख्या 5 लाख है। इनमें से 33 हजार दुधारू मवेशियों का बीमा किया जाएगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश में करीब 10 लाख पशुपालकों को बीमा का लाभ मिलेगा। पशुओं का बीमा करवाने के लिए पशुपालक का जन आधार आवश्यक है। उन्हें पशुओं का बीमा किया जाएगा जिसका अन्य किसी योजना में बीमा नहीं हो। किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना होने पर पशु मृत्यु होने, आग लगने, जहरीली घास खाने, कीड़ा या सर्प काटने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक आपदा या किसी बीमारी मृत्यु होने पर बीमा का लाभ दिया जाएगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि पशुपालक अपने मोबाइल में मंगल पशु बीमा योजना एप डाउनलोड कर बीमा पंजीकृत कर सकता है। इसके अलावा ईमित्र के माध्यम से डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एमएमपीबीवाय डॉट राजस्थान डाट जीओवी डाट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना के क्रियान्वयन के लिए पशु चिकित्सकों को हुई पशुपालन विभाग द्वारा मानदेय दिया जाएगा। इसके तहत पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 75 रुपए प्रति मवेशी तथा मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के लिए 150 रुपए प्रति पशु मानदेय दिया जाएगा।
Updated on:
22 Dec 2025 05:02 pm
Published on:
22 Dec 2025 05:00 pm
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