हिण्डौनसिटी/सूरौठ. 397 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए दो नशा तस्करों को 50 हजार रुपए लेकर शांतिभंग में गिरफ्तार करने के मामले में सूरौठ थाना प्रभारी शरीफ अली पर गाज गिरी है। आईजी की विजीलेंस टीम एवं एसपी की डीएसटी की जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने और अफीम बरामद होने पर गिरफ्तारी के बाद थानाप्रभारी को शनिवार शाम निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार थानाप्रभारी और दोनो अफीम तस्करों को अवकाश कालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी थानाप्रभारी को दो दिन एवं तस्करों को पांच-पांच दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस उपाधीक्षक किशोरीलाल ने एनडीपीएस की धाराओं में थाना प्रभारी सहित दोनों अफीम तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रकरण का अनुसंधान भरतपुर रेंज के आईजी कार्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध एवं सतर्कता) प्रकाश चंद कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार सूरौठ थाने पर 23 मार्च को थाना क्षेत्र के गांव सौमला में वकील पुजारी के घर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ का सौदा होने की जानकारी दी गई। थाने के खुफियातंत्र की सूचना पर थानाधिकारी ने स्वयं जाने की बजाय अन्य टीम गठित कर पुलिसकर्मियों को कार्रवाई के लिए भेज दिया। सौमला से हैडकांस्टेबल ओमप्रकाश और बिजेंद्रसिंह व कांस्टेबल सत्यभान ने निर्दिष्ट स्थान भरतपुर जिले के थाना कुम्हेर के गांव नंगला खूंटला निवासी मानसिंह व बिहार के गया जिला के बारहचिटी निवासी संजय कुमार यादव को दबोच लिया। इसके बाद 397 ग्राम अफीम को जब्त का थाने लेे आए। थाना अधिकारी ने पुलिस दल द्वारा जब्त कर लाई गई अफीम को अपने कक्ष में रख लिया। साथ ही मौके से पकड़े तस्करों को सांठगांठ कर एनडीपीएस की बजाय शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार दिखा दिया। पूरे घटनाक्रम की जानकारी एसपी नारायण टोंगस एवं आईजी गौरव श्रीवास्तव को मिली। तो शुक्रवार को पहुंची डीएसटी टीम ने थाना प्रभारी के कक्ष से अफीम को जब्त कर लिया। इधर अपराध एवं सतर्कता के एसपी प्रकाशचंद के निर्देशन में थाने में चली जांच पड़़ताल के बाद पूरे मामले का खुलासा होने पर देर रात थानाधिकारी शरीफ अली को थाना परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी की ओर से दर्ज प्राथमिकी में थाना प्रभारी शरीफ अली, तस्कर मानसिंह, संजय कुमार यादव को आरोपी बना सोमला गांव के वकील पुजारी को संलिप्त बताया है। एफएसएल टीम ने अफीम के नमूने संकलित कर जांच के लिए भेजे हैं।
नकद व ऑनलाइन ली राशि
आरोप है कि सूरौठ एचएसओ शरीफ अली ने अफीम तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के मामले से बचाने के लिए 50 हजार रुपए लिए थे। उन्होंनें पकड़े गए दोनों तस्करों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार दिखाया। साथ ही उनसे बरामद अफीम को जब्त करने के बजाय छिपा लिया। आरोप है मामले में हुई सांठगांठ के एवज में 30 हजार रुपए नकद व 20 हजार रुपए ऑनलाइन मोबाइल ट्रांजिक्शन से लिए गए थे।
जमानत पर रिहा आरोपी दबोचे
शांंति भंंग के आरोप में न्यायालय से जमानत पर रिहा किए दोनो तस्करों को जिला पुलिस की स्पेशल टीम (डीएसटी) ने थाना क्षेत्र के एक गांव से पकड़ लिया। साथ ही भरतपुर के नगला खूंटेला निवासी मानसिंह व बिहार के गया जिला निवासी संजय कुमार यादव को पुन: एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया है
अफीम तस्करों से सांठगांठ के मामले में विभागीय तौर पर सूरौठ एसएचओ को निलंबित किया है। अग्रिम कार्रवाई आईजी ऑफिस के एएसपी (अपराध एवं सतर्कता) द्वारा की जा रही है।
नारायण टोंगस, एसपी, करौली