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तीन माह में 22 दिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की तारीख हुईं तय, अभी किसी भी जनपद ने नहीं की तैयारी

मुहूर्त की एक तारीख भी निकली, सिर्फ नगर निगम ने 12 फरवरी को विवाह आयोजन के संबंध में दी है सूचनावैश्विक महामारी के कारण दो साल से नहीं मिल रहा था योजना का लाभ, फिर भी विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

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कटनी

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Balmeek Pandey

Jan 17, 2023

Vivah

Vivah

कटनी. मुख्यमंत्री कन्या विवाह व निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन सरकार द्वारा कराया जाता है, ताकि जरुरतमंद लोग इस आयोजन के माध्यम से विवाह कर सकें। फिजूलखर्ची रुक सके और बिना किसी खर्च के लोगों का विवाह हो सके। दो साल 2020, 2021 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण आयोजन नहीं हुए, जिससे योजना का लाभ लोग नहीं उठा पाए। सरकार से तय गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जनवरी, फरवरी व मार्च माह में 22 दिन के मुहूर्त की तारीखें जारी की गई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जनपद, नगर परिषद ने तैयारी नहीं की है और ना ही योजना का लाभ दिलाने कोई सक्रिय पहल शुरू की है।
जनपद पंचायत कटनी, जनपद पंचायत बड़वारा, जनपद पंचायत विजयराघवगढ़, जनपद पंचायत रीठी, जनपद पंचायत बहोरीबंद व जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा रही सहित नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ़ व बरही की ओर से भी कोई खास पहल नहीं की जा रही है। पहले तो डेट जारी होने में समय लगा और अब तारीखें तय होने के बाद एक डेट 15 जनवरी की निकल गई, इसके बाद भी आयोजन के संबंध में कोई रूपरेखा नहीं बनी है।

जारी हुईं हैं ये तारीख
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तीन माह की विवाह के लिए तारीखें तय की गई हैं। जनवरी माह में 15 जनवरी, 18, 25, 26, 27, 30 जनवरी तय की गई है। इसी प्रकार फरवरी माह में 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 27 व 28 फरवरी जारी की गई है। मार्च माह में 06, 09, 11 व 13 मार्च की तारीख कटनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के लिए तय की गई है।

नगर निगम में 12 फरवरी को होंगे विवाह
कटनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन नगर पालिक निगम कटनी में आगामी 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। योजना प्रभारी नगर निगम ने बताया कि योजना अंतर्गत विवाह के लिए हितग्राही नगर निगम कार्यालय की योजना शाखा से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित 1 फरवरी तक अनिवार्य रूप से अपना आवेदन जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि विवाह के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र, वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवेदन के साथ वर वधू के आयु संबंधी दस्तावेज दोनों की समग्र सुरक्षा आईडी, वधू का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता वधू की तीन फोटो, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर एवं निगम क्षेत्र का होना अनिवार्य किया गया है।

विवाह पर मिलेगा यह लाभ
- 38 हजार रुपए की मिलेगी विवाह के समय गृहस्थी की सामग्री।
- 11 हजार रुपए वधु के बैंक खाते में किए जाएंगे अंतरित।
- 6 हजार रुपए प्रति विवाह खर्च करने मिलेंगे आयोजनकर्ता को।
- 06 जनपद क्षेत्रों में कराए जाने हैं योजना के तहत विवाह।

वर्जन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आयोजन कराने के लिए मुख्यालय से तारीखें तय हो गई हैं। आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी सिर्फ नगर निगम से आयोजन के संबंध में जानकारी आई है। विकासखंडों से नहीं आई है।
साधना परस्ते, संयुक्त कलेक्टर।