
FIR against Sarpanch, secretary
कटनी. कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर शौचालय निर्माण की दो हितग्राहियों की राशि निकालने पर ढीमरखेड़ा की गूड़ा पंचायत के सरपंच, सचिव व सत्यापन अधिकारी पीसीओ के खिलाफ तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जिला पंचायत सीईओ फ्रेंक नोबल ए ने दिए हैं। मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर जांच के बाद प्रतिवेदन के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूची व चिन्हित हितग्राही देवेन्द्र पिता रामकृष्ण दुबे और रामकृष्ण पिता सुन्दर लाल के आवासों में शौचालय का निर्माण होना नहीं पाया गया। साथ ही यह तथ्य भी जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि बिना कार्य के ही राशि का आहरण कर दुरुपयोग किया गया है। इन तथ्यों की जांच प्रभारी अधिकारी एसबीएम जिला पंचायत से भी कराई गई। जिनके प्रतिवेदन के अनुसार सरपंच, सचिव द्वारा फोटो एडिटिंग करवाकर गलत तरीके से शौचालय का निर्माण कराए बिना शौचालय की राशि के भुगतान के लिए कार्य का भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। साथ ही अन्य लोगों के शौचालय निर्माण कार्य की राशि के भुगतान के लिए भी फोटो एडिटिंग कराकर भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर राशि का आहरण कर गबन किया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सीईओ जिला पंचायत ने तत्कालीन सचिव लखन बागरी, सरपंच पार्वती बाई और सत्यापनकर्ता अधिकारी पीसीओ शिवनारायण परस्ते के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश ढीमरखेड़ा सीईओ को दिए है।
कारण बताओ नोटिस भी हुए जारी
मामले सीईओ नोबल ने तत्कालीन पीसीओ और सचिव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर प्रमाण के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं सरपंच पार्वती बाई को भी एससीएन जारी करते हुए तीन दिनों में अपना पक्ष रखने और समाधान कारक जवाब न मिलने पर धारा 40 के तहत कार्यवाही करने का नोटिस जारी किया गया है।
Published on:
21 Apr 2018 12:03 pm
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