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कटनी। यदि आपने गैस कनेक्शन की जांच नहीं कराई है तो आपको गैस एजेंसी से बिना सिलेंडर लौटाया जा सकता है। सिलेंडर लेने के लिए आपको खासी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, रसोई गैस चूल्हा व अन्य उपकरणों की दो साल में एक बार जांच कराना अनिवार्य किया गया है। अधिकृत इंजीनियर व कर्मचारियों से जांच न कराना उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है। यदि समय पर उपकरणों की जांच नहीं कराई तो ऐसे उपभोक्ताओं को सिलेंडर देने से गैस एजेंसी इंकार कर सकती है। गैस लीकेज और सिलेंडर फटने से होने वाले हादसों की बढ़ते आंकड़े पर अंकुश लगाने को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों के लिए जांच को अनिवार्य कर दिया है।
जांच कराने का लगेगा शुल्क
नियमानुसार रसोई गैस उपकरणों की जांच कराने के लिए उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क भी देना होगा। जांच करते समय निरीक्षक गैस उपकरणों की खराबियां दूर करेंगे, जिसकी संबंधित उपभोक्ता को रसीद भी दी जाएगी। नियमों में बदलाव के साथ ही अब सुरक्षा बीमा नवीनीकरण के लिए यह जांच अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा गैस उपकरणों से होने वाली दुर्घटना के क्लेम के लिए भी यह जांच जरूरी है। बिना जांच रसीद के गैस कंपनी पीडि़त उपभोक्ता को सुरक्षा बीमा क्लेम की राशि देने से मना कर सकती हैं।
उपभोक्ताओं को होगा फायदा
उपभोक्ताओं के लिए गैस उपकरणों की जांच करना फाइदेमंद रहेगा। इससे एक तो सिलेंडर से दुर्घटना होने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरी ओर यदि कभी दुर्घटना हो तो उसका क्लेम भी उपभोक्ता को आसानी से मिल जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में गैस एजेंसी संचालकों को गाइड लाइन जारी कर कहा गया है कि यदि उपभोक्ता दो वर्ष में एक बार गैस उपकरणों की जांच नहीं करवाता है तो गैस कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा सकती है।
ये जाचें की जाएंगी
गैस एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी उपभोक्ताओं के घर जाकर इस बात की जांच करेंगे कि गैस चूल्हा उपयुक्त स्थान पर रखा है या नहीं। प्रेशर रेग्युलेटर कैसे लगाया गया है। उसकी स्थिति क्या है। रबर ट्यूब आईएसआई प्रमाणित है या नहीं। गैस पाइप कटा-फटा या पुराना तो नहीं है। गैस चूल्हा आईएसआई प्रमाणित या उपयोग लायक है या नहीं। चूल्हे की ऊंचाई या स्थिति किस प्रकार की है। जिसके बाद वे उसकी जांच रसीद उपभोक्ता को देंगे।
इन बातों का रखें ध्यान
- गैस से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए गैस सिलेंडर को ज्वलनशील पदार्थ से दूर रखना चाहिए।
- गैस चूल्हा हमेशा सिलेंडर से ऊपर रखें।
- सिलेंडर के अंदर लगी रिंग की जांच अवश्य कराएं।
- गैस लीकेज जांच के लिए कभी भी माचिस का उपयोग न करें।
- जब सिलेंडर उपयोग में न आए तो रेग्युलेटर बंद रखें।
- सिलेंडर लेते समय लीकेज की जांच अवश्य कराएं।
- लीकेज की गंध आने पर रेग्युलेटर बंद करें।
- बिजली उपकरणों को ऑन या ऑफ न करें।
- गंध आने पर खिड़कियां व दरवाजे खोल दें।
- लीकेज होने पर सेफ्टी कैप लगाकर सिंलेडर को खुले में रख दें और तुरंत गैस एजेंसी को सूचना दें।
जांच करवाना अनिवार्य
शहर में गुप्ता गैस एजेंसी संचालक विश्वनाथ गुप्ता का कहना है कि आदेश के मुताबिक सभी उपभोक्ताओं को उपकरणों की जांच करवाना अनिवार्य है। इससे घर की गृहणियों की भी सुरक्षा होती है। इसके लिए उपभोक्ता को एजेंसी पर सूचना देनी होगी और मैकेनिक घर पर आकर उपकरणों की जांच करेगा। जांच नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने में परेशानी होगी।