
Sanitation tax imposed arbitrarily in Katni city
कटनी. नगर निगम में 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी राजस्व नगरपालिक निगम कटनी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 1 से 38 तक नगरनिगम कटनी में तथा वार्ड क्रमांक 39 से 45 तक माधवनगर स्थित उपकार्यालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। जिसमें बकाया संपत्तिकर, जलकर राशि में आरोपित अधिभार में छूट दी जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, अधिभार की राशि रूपये 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें दस हजार तक बकाया होने पर पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट रहेगी। इसी प्रकार संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर, अधिभर की राशि पचास हजार रुपये से अधिक व एक लाख रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। महापौर शशांक श्रीवास्तव, निगमायुक्त आरपी सिंह, निगमाध्यक्ष संतोष शुक्ला आदि ने लोगों से छूट का लाभ उठाने कहा है।
यह भी रहेगा प्रावधान
इसी तरह जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर अधिभार की राशि दस हजार रुपये से अधिक, पचास हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, अधिभार की राशि एक लाख रुपये अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट, जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। यह छूट मात्र एक बार ही प्रदान की जाएगी। एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी।
Published on:
14 Dec 2019 11:55 am

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