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गाली गलौच कर मारपीट करने वाले आरोपियों को एक साल की जेल

500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया

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court order

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कटनी. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ढीमरखेड़ा की अदालत ने गाली. गलौच कर मारपीट करने वाले दो आरोपियों को एक .एक साल की सजा सुनाई है। 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद सिंह लोधी ने बताया कि 5 अक्टूबर 2014 को प्रार्थी लक्ष्मण उम्र 60 वर्ष निवासी बम्हनी को दिन में करीब 12.00 से 01.00 बजे के बीच अभियुक्त अशोक एवं उसकी पत्नी संगीताबाई द्वारा मॉं बहन की गंदी.गंदी गालियॉं देकर लाठी से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीडि़त ने उमरियापान थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पति. पत्नी को दोषी पाया और एक.एक साल की सजा सुनाई। 500.500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पीडि़त ने उमरियापान थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पति. पत्नी को दोषी पाया और एक.एक साल की सजा सुनाई। 500.500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।