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सेंटपॉल स्कूल के संचालन पर नगरनिगम कमिश्नर ने लगाई रोक, मचा हड़कंप

निष्कासित छात्रों को डीइओ के आदेश पर पुन: प्रवेश न देने वाले सेंटपॉल स्कूल के संचालन पर नगरनिगम कमिश्नर ने लगाई रोकनिष्कासित छात्रों को नहीं दिया प्रवेश तो कमिश्नर के लगाई स्कूल संचालन पर रोकफायर सेफ्टी सर्टिफिकेट न होने का दिया हवाला, स्कूल में पढऩे वाले हजारों बच्चों के अभिभावक चिंचित, महापौर ने कहा- नियमों को पूरा करने स्कूल प्रबंधन को देंगे समय

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कटनी

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Balmeek Pandey

Sep 16, 2023

Negligence in Rajaswa mahaabhiyan

Negligence in Rajaswa mahaabhiyan

कटनी. स्कूल से गलत आचरण पर निष्कासित किए गए दो छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर पुन: प्रवेश न देने वाले सेंटपाल स्कूल सिविल लाइन भवन में विद्यालय संचालन पर नगरनिगम कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शुक्रवार को कमिश्नर विनोद शुक्ला ने इस संबंध में आदेश जारी किए है। दूसरी ओर महापौर प्रीति सूरी स्कूल भवन में विद्यालय का संचालन बंद करने के लिए जारी हुए इस नोटिस से खुद को अनभिज्ञ होना बता रही है। उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन को पूर्व में नोटिस जारी होने की जानकारी है। नगरनिगम अफसरों से चर्चा कर स्कूल प्रबंधन को नियमों को पूरा करने समय दिया जाएगा। बरहाल नगरनिगम कमिश्नर के इस आदेश से स्कूल में पढऩे वाले हजारों बच्चों के अभिभावक चिंता में आ गए है। नगरनिगम कमिश्नगर विनोद शुक्ला ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि बीडी अग्रवाल वार्ड में सेंटपाल सीनियर सेंकेंडरी स्कूल संचालित है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2018 के भाग-4 कंडिका 1.2 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना करते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संबंध में विद्यालय में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने 30 अगस्त 2022 व 18 अक्टूबर 2022 को नोटिस जारी किया गया था। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा रूचि न लेते हुए विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। अत: विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सेंटपाल सीनियर सेंकेंडरी स्कूल सिविल लाइन भवन में विद्यालय संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस मामले में सेंटपॉल स्कूल फादर चंगाचन जोज का कहना है कि नोटिस के संबंध में जानकारी नहीं है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट से संबंधित दस्तावेज देखकर ही जानकारी दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि डीइओ के आदेश पर निष्कासित छात्रों को प्रवेश देने से मना नहीं किया गया है। हमने यह कहा था कि इस प्रकरण में कानूनी सलाह लेने के बाद प्रवेश दिया जाएगा।

डीइओ ने भी जारी किया पत्र, कहा- करेंगे कार्रवाई
निष्कासित बच्चों को प्रवेश न देने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने भी स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा बच्चों को मौखिक रूप से दूरभाष पर बच्चों को प्रवेश देने के लिए मना किया गया है। पत्र में प्रवेश न देने की स्थिति में विद्यार्थियों को मानसिक प्रताडऩा संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।


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