पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल में ऐसी 11 कालोनियों का पता चला है जिनके निर्माण में नगर भूमि सीमा अधिनियम तथा नियंत्रण 1976, मप्र भू-राजस्व संहिता 1959, मप्र ग्राम नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। कालोनियों के विकास की अनुज्ञा जारी करते समय निगम के अफसरों ने बंधक नामा का पंजीयन भी नहीं कराया है। विदित हो कि अवैध कालोनियां विकसित कर फर्जीवाड़ा करने वाले कालोनाइजरों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। अब तक डेढ़ दर्जन से अधिक कालोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसी कार्रवाई के बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिसमें 100-100 रुपए के स्टाम्प पर कालोनी निर्माण की अनुज्ञा जारी की गई थी।