
निलंबित (photo- unsplash image)
CG Suspend News: शाला प्रबंधन एवं विकास समिति केसली द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की प्रधानपाठिका के खिलाफ शिकायत की थी। प्रधानपाठिका ने कक्षा 7वीं के छात्र के साथ कमरे में बंद कर निर्दयता से मारपीट किया था। मामले की जांच के बाद संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय की ओर से प्रधानपाठिका को निलंबित कर दिया गया। वहीं शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले एबीए शिक्षक को निलंबित किया गया।
जारी आदेश में बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम द्वारा प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेकर उक्त शिकायत की जांच दो सदस्यी जांच दल द्वारा कराई गई है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार कक्षा 7वीं के छात्र भावेश साहू व हिमांशु निर्मलकर द्वारा भोजन अवकाश के समय आपस में मारपीट करने पर प्रधानपाठिका डेजी जॉय द्वारा लडाई छुड़वाया गया। वहीं बंद कमरे में बच्चों को मारा गया। जांच में यह भी प्रतिवेदित है कि प्रधान पाठिका डेजी जॉय, शिक्षक कुंदन लाल लोनिया, मनोज वर्मा विलंब से शाला पहुंचते हैं।
शिक्षक वर्मा 22 अगस्त 2025 से बिना किसी सूचना व आवेदन के शाला से अनुपस्थित है। कभी-कभी शराब सेवन कर विद्यालय आते हैं। साथ ही शाला परिसर में साफ सफाई नहीं होना, पंखे व बिजली के बोर्ड क्षतिग्रस्त होना पाया गया है। इससे शाला में कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। डेजी जॉय व मनोज वर्मा का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति गैर जिमेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्वों की उपेक्षा व स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है जो छण्गण् सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खंड(एक) (दो) (तीन) एवं नियम 7 व 23 के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग की ओर से आदेश जारी किया कि जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम के अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत डेजी जॉय व मनोज वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में जॉय, वर्मा मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम नियत किया जाता है। निलंबन काल में उक्त लोक सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Updated on:
12 Sept 2025 03:08 pm
Published on:
12 Sept 2025 03:07 pm
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.
