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सभी पर्वों पर सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध

-आयोजन होने पर फैला कोरोना संक्रमण तो आयोजक पर होगी कार्रवाई-प्रशासन ने किए धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी-पर्व पर बाहरी लोगों के जिले में प्रवेश पर भी लगी रोक

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खंडवा

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Manish Arora

Jul 12, 2020

सभी पर्वों पर सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध

-आयोजन होने पर फैला कोरोना संक्रमण तो आयोजक पर होगी कार्रवाई-प्रशासन ने किए धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी-पर्व पर बाहरी लोगों के जिले में प्रवेश पर भी लगी रोक

खंडवा.
आने वाले दिनों में कई धार्मिक पर्वों का आयोजन होना है। प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए किसी भी पर्व पर सामूहिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है। सभी के लिए इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पर्व विशेष पर किसी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के फैलाव की स्थिति में आयोजनकर्ता जिम्मेदार माना जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्राकृतिक आपदा अधिनियम 2005 तथा भादवि के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकेगी।
आगामी दिनों में मनाए जाने वाले धार्मिक पर्व नाग पंचमी, ईद उल अदाह, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुदर्शी के दौरान सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। सामूहिक आयोजन होने से कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार का खतरा बना रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए अपर जिला दंडाधिकारी नंदा भलावे कुशरे ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार पर्व विशेष पर खंडवा जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के आगमन को प्रतिबंधित किया गया है। व्यक्ति विशेष के निवास पर सीमित सदस्यों की उपस्थिति में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की स्थिति में उसकी जानकारी परिवार के मुखिया को संबंधित पुलिस थाने में देना अनिवार्य है। किसी भी धार्मिक पर्व पर किसी भी व्यवसायिक संस्था को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। पर्व विशेष पर सामूहिक भोज व प्रीतिभोज का आयोजन भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 9 सितंबर तक लागू रहेगा।