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West Bengal News Hindi : स्कूलों में यौन उत्पीड़न रोकने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

पश्चिम बंगाल (west bengal) में राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों (primary school) में यौन उत्पीड़न (sexual harassment) रोकने के लिए उन्हें मानक संचालन प्रक्रियाओं के तहत लाने के प्रयास में कुछ कदम उठाए हैं। विभाग ने सभी जिला प्राथमिक शिक्षा परिषदों को अपने अधीन आने वाले सभी राज्य संचालित प्राथमिक विद्यालयों (primary school) में आंतरिक शिकायत समितियां (आइसीसी) बनाने के निर्देश भेजे हैं। bengal government big step to stop sexual harassment in primary schools

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West Bengal News Hindi : स्कूलों में यौन उत्पीड़न रोकने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

West Bengal News Hindi : स्कूलों में यौन उत्पीड़न रोकने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (west bengal) में राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों (primary school) में यौन उत्पीड़न (sexual harassment) रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया हैं। विभाग ने सभी जिला प्राथमिक शिक्षा परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले राज्य संचालित प्राथमिक विद्यालयों (primary school) में आंतरिक शिकायत समितियां (आइसीसी) बनाने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय (primary school) से जुड़े किसी भी व्यक्ति की संभावित शिकायत का आपातकालीन और तत्काल आधार पर समाधान किया जाए। राज्य संचालित प्राथमिक विद्यालयों (primary school) के लिए विशाखा दिशानिर्देशों के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं, जो कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का एक संकलन है।

जिला प्राथमिक शिक्षा परिषदों को सलाह दी गई है कि वे अपने अधीन आने वाले विभिन्न राज्य संचालित प्राथमिक विद्यालयों (primary school) में इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में राज्य शिक्षा विभाग को नियमित रूप से सूचित करें। उन्होंने बताया कि जिला परिषदों के अधिकारियों को संबंधित प्राथमिक विद्यालयों (primary school) के प्रधानाचार्यों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहना चाहिए ताकि उन्हें स्पष्ट जानकारी मिल सके कि इस सम्बन्ध में उन्हें दिए गए दिशानिर्देशों की पालना हो रही है कि नहीं।

नियमों के मुताबिक़ विशाखा दिशानिर्देश को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी संगठन में लागू किया जाना चाहिए। ऐसे संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियों (आइसीसी) का निर्माण अनिवार्य है। ऐसे संगठनों में स्थायी, अस्थायी या संविदात्मक सभी महिला कर्मचारी शामिल होंगी।

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