सुब्रत पर भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 120बी / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) विशाल गर्ग ने बताया कि एक महिला ने सुब्रत के सर्टिफिकेट को चैलेंज करते हुए पुलिस में शिकायत की थी।
पुलिस ने सुब्रत घोष के सर्टिफिकेट के बारे में मेडिकल काउंसिल से सम्पर्क किया तो पता चला सब नकली है। फिर सुब्रत को गिरफ्तार कर लिया गया। सुब्रत विजयगढ़ एवं आसपास के कई जगहों पर चैम्बर चलाता था। अपनी नेम प्लेट पर एमबीबीएस और एआरएस लिखता था।