
अन्नपूर्णा योजनाः जमीन-जायदाद से लेकर वाहन तक का देना पड़ेगा ब्यौरा
राज्य सरकार ने बहुप्रतीक्षित अन्नपूर्णा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने योजना का 11 पन्नों वाला आवेदन फॉर्म जारी कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता पाने के लिए इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकेगी। जिन लोगों को फॉर्म भरने में कठिनाई होगी, उनके लिए सरकारी अधिकारी घर-घर जाकर सहायता करेंगे। विधायकों को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार द्वारा जारी 11 पन्नों के फॉर्म में आवेदक और उसके परिवार के सभी सदस्यों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसमें परिवार के मुखिया का नाम, जन्मतिथि, पता, आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी और आवेदक से उनका संबंध भी दर्ज करना होगा। फॉर्म में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के बैंक खाते का विवरण मांगा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते आधार से लिंक होना जरूरी है।
अन्नपूर्णा योजना के आवेदन में आवेदकों को अपनी संपत्ति से संबंधित जानकारी भी देनी होगी। इसमें पक्का मकान होने या न होने, जमीन की मात्रा, म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज शामिल हैं। परिवार में किसी के पास चार पहिया वाहन है या नहीं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा वोटर कार्ड नंबर, विधानसभा और पार्ट नंबर, डिजिटल राशन कार्ड की जानकारी भी आवेदन पत्र में भरनी होगी। फॉर्म में परिवार के प्रत्येक सदस्य की शैक्षणिक योग्यता, पेशा और वार्षिक आय का विवरण मांगा गया है। संबंधित प्रमाणपत्र और दस्तावेज भी जमा करने होंगे। यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से किसी सरकारी योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या अन्य सरकारी कार्ड का लाभ ले रहा है, तो उसकी जानकारी भी देनी होगी।
आवेदन प्रक्रिया 1 जून से शुरू होकर अगले तीन महीने तक चलेगी। हालांकि, इतने विस्तृत फॉर्म को लेकर महिलाओं में चिंता भी देखी जा रही है। कई लोगों का मानना है कि सभी दस्तावेज जुटाकर स्वयं फॉर्म भरना आसान नहीं होगा, ऐसे में सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार ने परिवार के सदस्यों के पैन कार्ड नंबर, बच्चों के स्कूल का नाम और टीकाकरण संबंधी जानकारी भी मांगी है। फॉर्म में यह भी पूछा गया है कि परिवार के किसी सदस्य ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है या नहीं। साथ ही एसआईआर में नाम हटने और ट्रिब्यूनल में अपील से जुड़ी जानकारी भी मांगी गई है।
Updated on:
28 May 2026 07:31 pm
Published on:
28 May 2026 07:31 pm
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