
काम की खबर: अब मकान मालिक को नहीं किराएदारों को मिलेगा पट्टा, विभाग ने जारी किया निर्देश
कोरबा . बुधवार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजीव गांधी आश्रय योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक हर हाल में 19 नवंबर तक लोगोंं को आवासीय पट्टा देने के निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश मेंं कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास 450 वर्गफुट तक की भूमि का पट्टा प्राप्त करने की अनमुति होगी। अगर हितग्राही के अधिभोग में 450 वर्गफुट से अधिक जमीन होगी तो उसे अधिकतम 7 सौ वर्गफुट जमीन का पट्टा दिया जाएगा। निगम क्षेत्र में सात सौ वर्गफुट, नगर पंचायतों में एक हजार जबकि नगर पालिका क्षेत्र में 8 सौ वर्गफुट जमीन का पट्टा दिया जाएगा। उसके बाद बचने वाली जमीन को निगम को खाली कराना होगा।
इस तरह लगेगा शुल्क
झुग्गीवासी भूमिहीन व्यक्ति से पट्टे के लिए भू भाटक नहीं लगेगा। विकास शुल्क के रूप में दस साल तक राशि ली जाएगी। कोरबा शहर में 10 रुपए प्रतिवर्ग फुट व नगर पंचायत क्षेत्रों में पांच रुपए प्रति वर्गफुट राशि ली जाएगी। अगर कोई झुग्गीवासी किराएदार के रूप में रह रहा है तो उसे भी पट्टा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने किराए पर झुग्गी दे रखा है तो मालिक को पट्टा नहीं मिलेगा।
इन क्षेत्रों के आसपास रहने वालों को नहीं मिलेगा पट्टा
कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसके आसपास रहने वाले लोगोंं को किसी भी तरह पटट नहीं मिलेगा। शासन ने सडक़, तालाब, नहर या फिर सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित जगहों पर पट्टा नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर पट्टा देने का निर्णय निकाय ले सकेंगे।
राशन कार्ड नहीं तो फिर फंसेंगे दिक्कत में
निर्देश के मुताबिक पट्टा के लिए पात्र हितग्राहियों के पास उस पते पर राशन कार्ड होना जरुरी है। अगर राशन कार्ड उस पते पर नहीं है तो फिर पुराने कई दस्तावेज उनको दिखाना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती है। 30 तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ताकि नवंबर में इसका वितरण किया जा सके।
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Published on:
10 Oct 2019 07:01 pm

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