
25 लाख ग्रेच्युटी का तोहफा सिर्फ अफसरों को, कामगार नाराज़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Gratuity Hike News: कोल इंडिया ने अपने अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इस संबंध में कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से हाल ही में औपचारिक आदेश जारी किया गया है। नए साल की शुरुआत में इस निर्णय से कोल इंडिया के अधिकारियों में खुशी का माहौल है, वहीं इस लाभ से वंचित कोयला कर्मचारियों में इसे लेकर नाराजगी बढ़ गई है। कर्मचारी संगठन भी अब ग्रेच्युटी को लेकर समान लाभ की मांग की है।
आदेश में कामगारों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा का लाभ नहीं दिए जाने से कर्मचारी संगठन एचएमएस ने ऐतराज जताया है और अधिकारियों की तर्ज पर कामगारों को भी 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी देने की मांग तेज कर दी है। एचएमएस नेता शिव कुमार यादव ने कहा कि कोयला कामगारों को भी समान रूप से 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में अधिकारियों का वेतन समझौता 10 वर्षों के लिए होता है, जबकि कर्मचारियों का वेज बोर्ड केवल 5 वर्षों के लिए तय किया जाता है। इसी कारण कामगारों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं पहुंच पाता और वे बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा से वंचित रह जाते हैं।
शिव कुमार यादव ने कहा कि ग्रेच्युटी के मामले में कोयला कामगारों के साथ लगातार भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 हजार कामगारों को अब तक 20 लाख रुपये की पूरी ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो पाया है। जहां अधिकारियों के लिए ग्रेच्युटी लाभ 1 जनवरी 2017 से लागू हुआ, वहीं कामगारों के लिए यह 29 मार्च 2018 से लागू किया गया। उन्होंने कोयला मंत्री से आग्रह किया कि 30 मई 2024 को केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में संशोधन कर कोयला कामगारों को भी 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी का लाभ दिलाया जाए। इसके लिए कैबिनेट से आवश्यक छूट प्रदान करने की भी मांग की गई है। इससे पहले बीएमएस की ओर से भी कोल इंडिया के चेयरमैन को पत्र लिखकर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख रुपए करने की मांग की गई थी।
वहीं चर्चा है कि एचएमएस और हिंद खदान मजदूर फेडरेशन के महासचिव हरभजन सिंह भी इस मुद्दे को लेकर शीघ्र कोयला मंत्री से मुलाकात करेंगे। बता दें कि कोल इंडिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार अधिकारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। यह संशोधित सीमा 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय डीपीई वेतन पुनरीक्षण दिशानिर्देश-2017 के तहत लिया गया है। 1 अक्टूबर 2025 को औद्योगिक महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से बढक़र 51.8 प्रतिशत हो जाने के कारण ग्रेच्युटी सीमा में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान लागू हुआ है। इस संशोधित सीमा का लाभ कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को मिलेगा।
Published on:
07 Jan 2026 03:46 pm
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