20 अगस्त 2013 से जिले में नर्सिंग एक्ट लागू है। एक्ट में किए गए प्रावधान के अनुसार अस्पतालों का संचालन होना है। नर्सिंग एक्ट के तहत लाइसेंस लेने के लिए 251 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब ने आवेदन किया था। जांच के लिए गठित समिति ने छानबीन के बाद 87 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब एक्ट के मानक पर खरे उतरे थे। उनको जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर कलक्टर ने लाइसेंस जारी किया था जबकि 18 अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और पैथोलॉजी लैब को समिति ने एक्ट की मानकों पर खरा नहीं पाया।