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कोरोबारियों ने पूछा कब और कैसे दायर करें GST, अफसरों ने बताया ऐसे करें Apply

गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लागू हुए एक माह पूरे हो गए हैं। लेकिन कारोबारी और ग्राहक को जीएसटी समझ नहीं आ रहा है।
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Piyushkant Chaturvedi

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Updated: 2 Aug 2017, 7:15 PM IST

Businessman asked when and how to file GST, office

Businessman asked when and how to file GST, officers told them to apply

कोरबा.
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लागू हुए एक माह पूरे हो गए हैं। लेकिन कारोबारी और ग्राहक को जीएसटी समझ नहीं आ रहा है।


लोग भ्रमित हैं। परेशानियों को दूर करने बुधवार को एक सेमीनार का आयोजन किया गया है। इसमें कोराबारियों ने कई सवाल पूछे।


ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्टीदार भवन में आयोजित एक सेमीनार को संबोधित करते हुए वाणिज्यकर विभाग के अफसरों ने जीएसटी की जानकारी दी।


देखें वीडियो :



कोरोबारियों के सवालों का जवाब दिया। चेम्बर अध्यक्ष रामसिंह अग्रवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक माह भी जीएसटी व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है।


व्यापारियों ने टैक्स कर दिया है। यह टैक्स कैसे रिफंड आएगा? इसे नहीं जानते हैं। अन्य कारोबारियों ने भी अपनी परेशानी से विभाग को अवगत कराया।


इसपर वाणिज्यकर विभाग के अफसरों ने जीएसटी पर पूछे सवालों को जवाब दिया। जीएसटीआर-1, 2, 3 और जीएसटीआर 3बी भरने की तिथि बनाई।


कार्यक्रम को वाणिज्यकर विभाग के संभाग कमिशनर पीएल धु्रव, डिप्टी कमिशनर पीआर महिलांगे ने भी संबोधित किया।

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